दिल्ली सरकार ने 14 दिन के गृह-पृथक-वास के नियमों में किया बदलाव, अब इतने दिन का होगा पृथक वास

दिल्ली सरकार ने 14 दिन के गृह-पृथक-वास के नियमों में किया बदलाव, अब इतने दिन का होगा पृथक वास

Thursday June 04, 2020,

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नयी दिल्ली, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच रहे लक्षणमुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिन तक पृथक-वास में रहने की अवधि बुधवार को घटाकर सात दिन कर दी।


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सांकेतिक चित्र (फोटो साभार: ShutterStock)


सरकार ने एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया।


दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि हवाई अड्डा, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे।


आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी लक्षणमुक्त यात्रियों को 14 दिन की स्व-स्वास्थ्य निगरानी की जगह खुद को सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा।


यह आदेश आज ऐसे दिन आया जब दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1,513 मामले सामने आए हैं।


इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 75 शहरों से लौट रहे लोगों के पृथक-वास की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी।


राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शहरों से लौट रहे लोगों को सात दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और फिर 14 दिन तक वे अपने घरों में पृथक रहेंगे।



Edited by रविकांत पारीक