3 अप्रैल से SBI शुरू करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री, जानें क्या होते हैं ये, कौन खरीद सकता है?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को, बिक्री के XXVI चरण में, दिनांक 03.04.2023 से 12.04.2023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.
हाइलाइट्स
- इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी.
- बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को फंड के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं.
- ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो मांग पर वाहक को देने होते हैं.
भारत सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bonds scheme) की बिक्री की सूचना दी है. इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है. कोई व्यक्ति एक व्यष्टि होते हुए या तो एकल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है.
इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बॉन्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो. इस बॉन्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को, बिक्री के XXVI चरण में, दिनांक 03.04.2023 से 12.04.2023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.
इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और किसी आदाता राजनीतिक दल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा यदि इलेक्टोरल बॉन्ड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमा किया जाता है. किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा.
क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड?
इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी. 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया था. इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से खरीद सकती है. ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं. ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो मांग पर वाहक को देने होते हैं.
कौन खरीद सकता है?
चुनावी बॉन्ड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी है. एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल होने के नाते अकेले या अन्य इंडिविजुअल के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है. बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को फंड के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं.