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FY23 के लिए EPF पर मिलेगा 8.15% का ब्याज, तय हो गई दर

पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में EPF के लिए 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई थी, जो 40 वर्षों में सबसे कम थी.

FY23 के लिए EPF पर मिलेगा 8.15% का ब्याज, तय हो गई दर

Tuesday March 28, 2023 , 2 min Read

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए EPF (Employees' Provident Fund) के लिए ब्याज दर 8.15 प्रतिशत तय की है. यह ब्याज दर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF के लिए तय की गई ब्याज दर से 0.05 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले वित्त वर्ष FY22 के लिए EPF के लिए 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई थी, जो 40 वर्षों में सबसे कम थी. इससे पहले वित्त वर्ष 1977-78 में EPF का ब्याज 8 प्रतिशत के स्तर पर आया था.

इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए ब्याज दर 8.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत थी. 28 मार्च 2023 को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 233वीं बैठक आयोजित की गई. इसी बैठक में EPF के लिए ताजा ब्याज दर 8.15% की सिफारिश की गई. बता दें कि EPFO के CBT द्वारा EPF के लिए ब्याज दर तय किए जाने के बाद इसे वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की मंजूरी के लिए भेजा जाता है. वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे नोटिफाई किया जाता है और उसके बाद EPFO, मेंबर इंप्लॉइज के EPF अकाउंट्स में ब्याज क्रेडिट करना शुरू करता है. यही ब्याज दर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) ​के लिए भी लागू होती है.

किसका खुलता है EPF खाता

EPF Scheme, 1952 के अंतर्गत आने वाले हर एम्‍प्‍लॉयर को अपने हर इम्‍प्‍लॉई का EPF खाता खुलवाना होता है. फिर चाहे वह कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट. EPF को EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) मैनेज करता है. कर्मचारी के EPF में कर्मचारी की ओर से योगदान बेसिक सैलरी+DA का 12 प्रतिशत होता है. एंप्लॉयर की ओर से भी इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन एंप्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 प्रतिशत EPS (इंप्लॉई पेंशन स्कीम) में जाता है. बाकी हिस्से में से EPF में 3.67 प्रतिशत और EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme) में 0.50 प्रतिशत जाता है.

अगर कर्मचारी चाहे तो अपने EPF खाते में योगदान को बढ़ा सकता है और ऐसा होता है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) के माध्यम से. जब कर्मचारी EPF में अपनी ओर से 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है तो वह VPF (Voluntary Provident Fund) कहलाता है. VPF में कर्मचारी चाहे तो अपनी बेसिक सैलरी का 100 प्रतिशत तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. लेकिन याद रहे कि एंप्लॉयर की ओर से कर्मचारीके EPF में योगदान नहीं बढ़ सकता. वह 12 प्रतिशत पर सीमित है.

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