शादी के लिए भी EPF से निकाल सकते हैं पैसा, ये हैं नियम व शर्तें
यह विद्ड्रॉअल, नॉन-रिफंडेबल एडवांस होता है, यानी मेंबर इंप्लॉई को वापस इसे EPF खाते में जमा नहीं करना होता.
हाइलाइट्स
- EPF Scheme, 1952 के तहत आने वाले हर एम्प्लॉयर को अपने हर इम्प्लॉई का EPF खाता खुलवाना होता है.
- कुछ खास परिस्थितियों में EPF से पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकने की सुविधा है.
- EPF कटना शुरू होने के 5 साल पूरे होने के बाद किए जाने वाले विदड्रॉअल पर TDS नहीं कटता है.
EPF (इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड) खाताधारक अगर चाहे तो शादी के उद्देश्य के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकता है. वैसे तो EPF एक रिटायरमेंट फंड है लेकिन कुछ खास जरूरतों व परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने EPF से पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकने की सुविधा है. इन्हीं खास परिस्थितियों में से एक है शादी. EPF को मैनेज करने वाले EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, मेंबर इंप्लॉई अपनी/बच्चों की/भाई-बहन की शादी के लिए पैरा 68K के तहत EPF से पैसा निकाल सकता है.
नियमों के मुताबिक, ऐसा पूरे नौकरी काल के दौरान 3 बार किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए मेंबर इंप्लॉई के EPFO के साथ रजिस्टर हुए 7 साल पूरे होना जरूरी है. बता दें कि संगठित क्षेत्र में EPF Scheme, 1952 के अंतर्गत आने वाले हर एम्प्लॉयर को अपने हर इम्प्लॉई का EPF खाता खुलवाना होता है. फिर चाहे वह कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट.
कितना पैसा निकाला जा सकता है?
मेंबर इंप्लॉई शादी के उद्देश्य से अपने EPF से ब्याज सहित कुल इंप्लॉई शेयर का 50 प्रतिशत निकाल सकता है. शादी के लिए EPF विदड्रॉ करने के लिए फॉर्म 31 के अलावा किसी अन्य डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. याद रहे कि अगर कर्मचारी के EPF में जमा राशि में मेंबर इंप्लॉई की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट, ब्याज सहित 1000 रुपये या इससे ज्यादा नहीं है तो उसे एडवांस नहीं मिलेगा. साथ ही यह भी कि यह विद्ड्रॉअल, नॉन-रिफंडेबल एडवांस होता है, यानी मेंबर इंप्लॉई को वापस इसे EPF खाते में जमा नहीं करना होता.
विदड्रॉअल पर TDS का नियम
EPF से हासिल होने वाले मैच्योरिटी अमाउंट और EPF कटना शुरू होने के 5 साल पूरे होने के बाद EPF से किए जाने वाले विदड्रॉअल पर TDS नहीं कटता है. नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का EPF कटना शुरू होने से लेकर 5 साल पूरे होने से पहले EPF का पैसा निकाला जाता है, तो विदड्रॉअल पर TDS कट सकता है. TDS आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 192A के तहत काटा जाता है. 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले अगर EPF से 50 हजार रुपये से कम का विदड्रॉअल किया जाता है तो TDS नहीं कटेगा. अगर 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले EPF से 50 हजार रुपये से ज्यादा का विदड्रॉअल किया जाता है लेकिन PAN और Form 15G/15H सबमिट कर दिए जाते हैं तो TDS नहीं कटेगा.
वहीं अगर 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले EPF से 50 हजार रुपये से ज्यादा का विदड्रॉअल किया जाता है और PAN दिया जाता है लेकिन Form-15G/15H सबमिट नहीं किए जाते हैं तो 10 प्रतिशत TDS कटेगा. अगर PAN भी सबमिट न किया गया हो तो बजट 2023 में हुई घोषणा के बाद अब वित्त वर्ष 2023-24 से 20% TDS कटेगा. अभी तक यह दर 30% है. अगर कोई नौकरी बदलता है और पुराने EPF को जारी रखता है, तब भी विदड्रॉअल पर TDS नहीं कटता है, बशर्ते 5 साल और 50000 रुपये वाली शर्त पूरी हो रही हो.
याद रहे कि EPF अकाउंटहोल्डर की खराब सेहत/एंप्लॉयर द्वारा बिजनेस बंद किए जाने/प्रॉजेक्ट खत्म होने/अकाउंटहोल्डर के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण, इनमें से किसी एक की वजह से नौकरी खत्म होने पर भी TDS नहीं कटता है.