EPS पेंशनर हैं और नहीं पता PPO नंबर, घर बैठे ऐसे जानें
EPFO, रिटायर हो चुके मेंबर इंप्लॉइज को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर जारी करता है.
प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पा सकें, इसके लिए इंप्लॉई पेंशन स्कीम, 1995 (EPS) को शुरू किया गया. EPF स्कीम, 1952 के तहत कर्मचारी के EPF में कर्मचारी की ओर से योगदान 12 प्रतिशत होता है. वहीं एंप्लॉयर की ओर से किए जाने वाले 12 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है. बाकी हिस्से में से EPF में 3.67 प्रतिशत और EDLI में 0.50 प्रतिशत जाता है. हालांकि, EPS (Employee Pension Scheme) में अधिकतम मासिक योगदान 1250 रुपये तय है. कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर EPS के पैसे से मंथली पेंशन पा सकता है. कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में सरकार की ओर से भी योगदान रहता है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), रिटायर हो चुके मेंबर इंप्लॉइज को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (Pension Payment Order or PPO) नंबर जारी करता है. इस यूनीक नंबर की मदद से पेंशनर्स, रिटायरमेंट के बाद पेंशन हासिल करते हैं. अगर EPS का कोई पेंशनर ऐसा है, जिससे PPO नंबर खो गया है या उसे याद नहीं है वह इसे घर बैठे दोबारा हासिल कर सकता है.
क्यों अहम है PPO नंबर
PPO नंबर 12 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर है, जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करने के लिए होता है. PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है. पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने के लिए आधार नंबर (Aadhaar), बैंक खाते की डिटेल्स, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के नाम के साथ-साथ PPO नंबर की भी जरूरत होती है. इसके अलावा ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने, बैंक की किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने के मामले में भी PPO नंबर की जरूरत पड़ती है. साथ ही अगर पेंशन से जुड़ी कोई शिकायत EPFO के साथ दर्ज कराते हैं तो भी PPO नंबर अनिवार्य होता है.
EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के मुताबिक, अगर किसी EPS पेंशनर से PPO नंबर खो जाता है तो वह अपनी बैंक खाता संख्या या फिर PF (Provident Fund) नंबर की मदद से इसे आसानी से ऑनलाइन जान सकता है.
ये है प्रॉसेस
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.
- बायीं ओर यानी लेफ्ट साइड में मौजूद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक नया पेज सामने आएगा. इस पेज में लेफ्ट साइड में ‘Know Your PPO No. विकल्प रहता है. इस पर क्लिक करें.अब वह बैंक खाता संख्या डालनी होगी, जो पेंशनर के पेंशन फंड से लिंक्ड है. या फिर PF नंबर जिसे मेंबर आईडी भी कहते हैं, को डालकर भी सर्च किया जा सकता है.
- डिटेल्स सबमिट करने के बाद PPO नंबर सामने आ जाएगा.