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Google-CCI केस: CCI के अविश्वास निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी Google

Google-CCI केस: CCI के अविश्वास निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी Google

Friday January 06, 2023 , 3 min Read

दिग्गज टेक कंपनी Google अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है. रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी है.

प्रतिस्पर्धा आयोग ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. अक्टूबर के फैसले में, CCI ने इंटरनेट प्रमुख को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को बंद करने और हटाने का भी आदेश दिया था.

हालाँकि, Google भारतीय निर्णय के बारे में चिंतित है क्योंकि उपायों को एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस निर्माताओं पर गैरकानूनी प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय आयोग के ऐतिहासिक 2018 के फैसले की तुलना में अधिक व्यापक के रूप में देखा जाता है. गूगल ने उस मामले में रिकॉर्ड 4.3 अरब डॉलर के जुर्माने को चुनौती दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में, Google अब सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी चुनौती दायर करने के लिए तैयार है क्योंकि एंटीट्रस्ट वॉचडॉग की 19 जनवरी की समय सीमा अपने मॉडल में बदलाव लागू करने के लिए है.

Google को बुधवार को झटका लगा जब एक ट्रिब्यूनल ने एंटीट्रस्ट रूलिंग को ब्लॉक करने के उसके अनुरोध को ठुकरा दिया. कंपनी ने तर्क दिया कि सीसीआई के निर्देशों के कार्यान्वयन से उसके लंबे समय से चले आ रहे बिजनेस मॉडल और उपभोक्ता हितों को नुकसान होगा.

Google का मानना ​​है कि CCI के कुछ निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है, और कंपनी के पास राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा "कोई अन्य विकल्प नहीं है".

Google स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने Android सिस्टम का लाइसेंस देता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह अपने स्वयं के ऐप्स की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलिंग जैसे प्रतिबंध लगाता है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं. कंपनी का तर्क है कि ऐसे समझौते ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री रखने में मदद करते हैं.

CCI ने अक्टूबर में फैसला सुनाया कि Google के अपने Play Store के लाइसेंसिंग को "Google सर्च सर्विसेज, क्रोम ब्राउज़र, YouTube या किसी अन्य Google एप्लिकेशन को प्री-इंस्टॉल करने की आवश्यकता से नहीं जोड़ा जाएगा."

वहीं, Google ने अपनी फाइलिंग में आरोप लगाया है कि CCI की इन्वेस्टीगेशन यूनिट ने अमेरिकी फर्म के खिलाफ 2018 के यूरोपीय फैसले के कुछ हिस्सों की नकल की, रॉयटर्स ने बताया. सीसीआई और यूरोपीय आयोग ने उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है.

आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में दो फैसलों में गूगल पर कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर यह कार्रवाई की गई थी. दूसरे मामले में कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इससे पहले CCI आदेश के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.

इससे पहले CCI आदेश के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. उस समय भी इसके पीछे सीसीआई ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग का दोषी पाया था. आपको बता दे कि गूगल पर जुर्माने की रकम 135.86 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2013, 14, और 15 में भारत में कंपनी द्वारा अर्जित औसत रेवेन्यू का 5 फीसदी रही थी.