ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला, GST रेट में होगा बदलाव!
ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी अगली बैठक में लिया जाएगा, जो मई या जून में होने की संभावना है. वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग पर 18% GST लगता है. टैक्स ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है.
वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल (Skill) और अवसर (Chance) की श्रेणियों में मान्यता देने और जीएसटी की एक अलग दर लगाने पर विचार कर रहा है. ऑनलाइन गेम जहां जीत एक निश्चित परिणाम पर निर्भर है या सट्टेबाजी या जुए की प्रकृति में है, उस पर 28% जीएसटी लगेगा, जबकि जिन खेलों में कुछ कौशल शामिल हैं, उन पर 18% से कम टैक्स लगाया जा सकता है.
ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी अगली बैठक में लिया जाएगा, जो मई या जून में होने की संभावना है.
एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि "सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं हैं, या सट्टेबाजी या जुए की प्रकृति के नहीं हैं. वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा." उन्होंने कहा कि कौशल आधारित और किस्मत पर आधारित खेल के बीच अंतर करना होगा.
वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग पर 18% GST लगता है. टैक्स ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है.
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के एक समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर एक रिपोर्ट सौंपी थी.
मंत्रियों के समूह ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी. हालांकि, इस बात पर आम सहमति के अभाव में कि क्या टैक्स केवल पोर्टल द्वारा ली जाने वाली फीस पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से प्राप्त शर्त राशि सहित पूरे रिटर्न पर, मंत्रियों के समूह ने अंतिम निर्णय के लिए सभी सुझावों को जीएसटी परिषद के पास भेजने का निर्णय लिया था.
पूरी राशि पर 28% GST चार्ज करना, जो एक खिलाड़ी ऑनलाइन गेम की दोनों श्रेणियों के लिए एक गेम के लिए जमा करता है, वितरण के लिए बची पुरस्कार राशि को कम कर देगा और खिलाड़ियों को वैध कर-कटौती करने वाले पोर्टल से दूर कर देगा. सेक्टर के विशेषज्ञों ने कहा था कि इससे ऑनलाइन गेमर्स को गैरकानूनी पोर्टल्स के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो टैक्स नहीं काटते हैं.
कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेमिंग में तेजी देखी गई, भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई. KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2024-25 तक बढ़कर 29,000 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो 2021 में 13,600 करोड़ रुपये था.
ऑनलाइन खेलों पर जीएसटी लगाने का विवादास्पद मुद्दा लगभग दो साल से लटका हुआ था, कई राज्यों ने कौशल की आवश्यकता वाले ऑनलाइन खेलों पर टैक्स की दर कम करने की मांग की थी. उनकी राय है कि कौशल के खेल को मौके के खेल के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.
एक स्पष्ट परिभाषा की कमी अक्सर ऑनलाइन गेम पोर्टल्स और बाद के मुकदमेबाजी के लिए टैक्स नोटिस भेजे जाने की ओर ले जाती है.
जून 2022 में परिषद को सौंपी गई अपनी पिछली रिपोर्ट में मंत्रियों के समूह ने खिलाड़ी द्वारा भुगतान किए गए प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क सहित विचार के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी का सुझाव दिया, बिना भेद किए, जैसे कौशल के खेल या मौका. हालांकि, परिषद ने मंत्रियों के समूह को अपनी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने को कहा था.