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Grievance Appellate Committee: सोशल मीडिया को लेकर कर सकते हैं सरकार से शिकायत

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस समिति की घोषणा करते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म GAC अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक पावरफूल टूल है.

Grievance Appellate Committee: सोशल मीडिया को लेकर कर सकते हैं सरकार से शिकायत

Wednesday March 01, 2023 , 4 min Read

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को शिकायत अपीलीय समिति (Grievance Appellate Committee - GAC) की शुरुआत की. शिकायत अपीलीय समिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपील पर गौर करेगा.

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस समिति की घोषणा करते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म GAC अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक पावरफूल टूल है. गौरतलब हो कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में GAC का गठन करने की घोषणा की थी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने एक शिकायत अपीलीय समिति के बारे में पहले भी बात की थी. यह समिति उन प्लेटफार्मों से अपीलों को संबोधित करने के लिए बैठेगी जो यूजर्स की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं. इसके लिए आज हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.

Google और Facebook जैसे दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों का समाधान करने और पोर्टल के माध्यम से शिकायतों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए इस समिति का हिस्सा बनना होगा.

इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के आधार पर तीन GAC की स्थापना की घोषणा की.

यह विचार उपयोगकर्ताओं को अदालतों के अलावा शिकायत निवारण के रास्ते देने के लिए था, जहां यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि "सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए उत्तरदायित्व मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को किसी भी बिग-टेक प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाता है".

जनवरी में, सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने या इंटरनेट बिचौलियों द्वारा असंतोषजनक ढंग से संबोधित किए जाने के कारण जीएसी बनाए जा रहे हैं.

आईटी मंत्रालय ने कहा था, "जीएसी एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो ऑनलाइन काम करेगा - जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर फैसले तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी."

उपयोगकर्ताओं के पास इस नई अपीलीय समिति के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा.

सरकार ने कहा कि जीएसी 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता की अपील को संबोधित करेगा. फ्रेमवर्क के अनुसार, तीन GAC में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी तीन साल की अवधि के लिए होंगे.

पहले पैनल की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे. पैनल में पूर्णकालिक सदस्यों में आशुतोष शुक्ला, एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और सुनील सोनी, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी शामिल हैं.

दूसरे पैनल की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे. इसमें सुनील कुमार गुप्ता, भारतीय नौसेना में कार्मिक सेवाओं के सेवानिवृत्त पूर्व निदेशक और L&T Infotech में परामर्श के पूर्व उपाध्यक्ष कविंद्र शर्मा शामिल होंगे.

तीसरे पैनल की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी. भारतीय रेलवे के पूर्व यातायात सेवा अधिकारी संजय गोयल और IDBI Intech के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णागिरी रागोथमाराव को पैनल के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

सरकार ने पहली बार पिछले साल जून में GACs के गठन की बात की थी, लेकिन कहा था कि अगर उद्योग स्व-नियमन तंत्र (self-regulating mechanism) के साथ आता है, तो वह इसके बजाय इस पर विचार करने को तैयार है. हालांकि, सभी खिलाड़ियों के बीच एकमत की कमी के कारण एक स्व-विनियमन तंत्र के लिए उद्योग की पहल विफल रही.

GACs संरचना पर विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताओं में GAC कार्यकारी समूह में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति, स्पीच की सेंसरिंग की संभावना और बोलने की स्वतंत्रता का खतरा, मध्यस्थों पर अत्यधिक बोझ का अनुपालन, और GAC की कार्यवाही के संबंध में नियमों की अनुपस्थिति शामिल है. नए आईटी नियमों के अनुसार, एक सोशल मीडिया कंपनी को शिकायत प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर ऐसी किसी भी गलत सूचना और अवैध कंटेंट को हटाना होगा जो अश्लील है, दूसरे की गोपनीयता पर हमला करती है, लिंग के आधार पर अपमानजनक या परेशान करती है, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक है, मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित है.