सरकार ने बढ़ाई GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख
वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को अब आगामी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "केंद्रीय वस्तु और सेवा कर-सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत, सीजीएसटी नियमों के नियम संख्या-80 के साथ पढ़ा जाये, निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी) को जमा करने की अंतिम तिथि को, जो इससे पहले अधिसूचना संख्या 95/2020- केंद्रीय कर दिनांक 30 दिसम्बर 2020 के अनुसार 31 दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया था।"
समय सीमा को पूरा करने में करदाताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनजर, सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग से स्वीकृति लेने के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के लिये जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी जमा करने की नियत तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
गौरतलब हो कि जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं को भरना होता है। जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान होता है।