GST काउंसिल बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बकाया GST मुआवजे को दी मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST नहीं लगेगा. अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा. अभी एग्जामिनेशन फीस पर 18% GST लगता है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 18 फरवरी को कहा कि पूरे बकाया जीएसटी मुआवजे (pending GST compensation) को मंजूरी दे दी जाएगी.
इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जून के लिए जीएसटी मुआवजे के पूरे लंबित शेष - कुल 16,982 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. “हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष राशि का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा… दूसरे शब्दों में, जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया – जून तक कुल 16,982 करोड़ रुपये," जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council meeting) के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा.
हालांकि उन्होंने कहा कि यह राशि वास्तव में आज की स्थिति में मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है. हालाँकि, सरकार इस राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से जारी करेगी और उसी राशि की भरपाई भविष्य के क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह (compensation cess collection) से की जाएगी.
उन्होंने कहा, "इस रिलीज के साथ, केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित 5 साल के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य मुआवजा उपकर का भुगतान कर देगा."
यद्यपि यह राशि वास्तव में आज तक क्षतिपूर्ति निधि में उपलब्ध नहीं है, हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया है और भविष्य में क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह से इतनी ही राशि की वसूली की जाएगी.
अन्य घोषणाओं के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने राब पर जीएसटी दर (GST rate on Raab) को 18% से घटाकर शून्य या 5% करने का फैसला किया है. आगे उन्होंने कहा कि यदि यह ढीली है तो जीएसटी की दर शून्य होगी, जबकि इसके प्री-पैक और लेबल होने पर 5% शुल्क लिया जाएगा.
पेंसिल शार्पनर पर GST की दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर जीएसटी में कमी आई है, जो टिकाऊ कंटेनरों पर चिपकाए गए हैं, 18% से शून्य तक, कुछ शर्तों के अधीन.
जीएसटी काउंसिल ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST नहीं लगेगा. अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा. अभी एग्जामिनेशन फीस पर 18% GST लगता है
वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है. जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बदालव किया गया. पहले प्रोडक्शन पर Ad Valorem Tax लगता था.
जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया. पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा. कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया.
सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि GoM के अध्यक्ष, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे.