मास्क नहीं पहनने वालों से अब गुजरात पुलिस वसूलेगी जुर्माना
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने वालों लोगों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों के बजाय पुलिस को सौंप दी गई है।
अहमदाबाद, गुजरात सरकार ने एक परिपत्र जारी कर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने वालों लोगों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों के बजाय पुलिस को सौंप दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। अब तक यह जुर्माना नगर निगमों या स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जा रहा था।
शनिवार को जारी परिपत्र में कहा गया है,
"अब जुर्माना नगरपालिका आयुक्त, कलेक्टर, नगर पालिका और स्थानीय निकायों के बजाय पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में एकत्र करेंगे।"
अहमदाबाद नगर निगम ने शनिवार को कहा था कि वह स्मार्ट सिटी अहमदाबाद डेवलपमेंट लिमिटेड के सेफ एंड सिक्योर अहमदाबाद प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के प्रयोग से बिना मास्क घूम रहे लोगों के बारे में पता लगा रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि एएमसी ने अब तक 280 ई-चालान जारी किए हैं।