SBI बचत खाते में कैसे अपडेट करें KYC डिटेल्स
December 05, 2022, Updated on : Mon Jan 30 2023 14:23:32 GMT+0000

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अगर बैंक में खाता खुलवाया हुआ है तो उसमें केवाईसी डिटेल्स को अपडेट (KYC Details Updation) करना आवश्यक है. अगर अकाउंट में केवाईसी अपडेट न हो तो खाते से जुड़ी हर सुविधा का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है. यह भी हो सकता है कि अकाउंट से लेनदेन में रुकावट पैदा हो जाए. अगर आप SBI के ग्राहक हैं और बचत खाते की केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं कराई हैं तो घर बैठे भी डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं.
SBI के मुताबिक, ग्राहक केवाईसी डिटेल्स अपडेशन के लिए डाक या ईमेल के जरिए भी डॉक्युमेंट सबमिट कर सकते हैं. ग्राहकों को केवाईसी डिटेल्स के अपडेशन के लिए बैंक नहीं जाना होगा. ईमेल बैंक ब्रांच के ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा, वहीं डाक ब्रांच के पते पर. अगर इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी डिटेल्स अपडेट कराने का विकल्प तो खुला हुआ है ही.
क्या करना होगा
अगर बचत खाते में ग्राहक की केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं हैं और एसबीआई ब्रांच की ओर से उसे डिटेल्स के अपडेशन के लिए सूचना भेजी गई है तो ग्राहक को निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र को ईमेल या डाक के माध्यम से एसबीआई ब्रांच के ईमेल एड्रेस या पते पर भेजना होगा. अगर ईमेल के जरिए ऐसा कर रहे हैं तो ग्राहक का ईमेल वहीं होना चाहिए जो बैंक ब्रांच में रजिस्टर है. ग्राहक केवाईसी डॉक्युमेंट्स को स्कैन कर ईमेल के जरिए ब्रांच के ईमेल एड्रेस पर भेज सकता है. बैंक ब्रांच में आने की जरूरत नहीं होगी.
किन डॉक्युमेंट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड या लेटर
- मनरेगा कार्ड
- पैन कार्ड
पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज (स्थायी अथवा वर्तमान में से)
नाबालिग और NRIs के मामले में कौन से डॉक्युमेंट
नाबालिग के मामले में अगर बच्चा 10 वर्ष से कम का है तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ लगेगा जो नाबालिग के खाते को चला रहा है. वहीं ऐसे मामले में जहां नाबालिग खुद अपना खाता स्वतंत्र रूप से चला रहा है, वयस्कों के लिए लागू आईडेंटिफिकेशन/एड्रेस वेरिफिकेशन की केवाईसी प्रक्रिया ही लागू होगी. वहीं अगर बात NRIs की है तो NRI लोग केवाईसी अपडेशन के लिए पासपोर्ट और रेजिडेंस वीजा की ड्यूली अटेस्टेड कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. विदेशी कार्यालय, नोटरी पब्लिक, इंडियन एंबेसी, कॉरस्पोंडेंट बैंक के अधिकृत अधिकारी डॉक्युमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं.
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