फॉर्म 16 के बिना भी फाइल हो जाता है ITR, ये है तरीका
अगर किसी वेतनभोगी कर्मचारी के पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी वह ITR फाइल कर सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का वक्त चल रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है और इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है. जब भी ITR फाइलिंग की बात चलती है तो फार्म 16 का जिक्र जरूर होता है. इसे ITR फाइलिंग में एक अहम दस्तावेज माना जाता है. दरअसल फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट है, जिसे सभी एंप्लॉयर्स द्वारा अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से जारी किया जाना होता है. यह मूल रूप से एक TDS सर्टिफिकेट है, जो कर्मचारी की टैक्सेबल इनकम और डिडक्शंस को सूचीबद्ध करता है.
जब कोई एंप्लॉयर वेतन पर TDS काटता है तो आयकर यह निर्धारित करता है कि TDS सर्टिफिकेट, एंप्लॉयर द्वारा वर्ष में एक बार जारी किया जाए. जिस वित्तीय वर्ष में टैक्स काटा गया है, उसके तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष में 15 जून को या उससे पहले इस सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है. लेकिन कुछ मामलों में एंप्लॉयर, कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी नहीं कर सकते हैं. अक्सर ऐसा उन मामलों में होता है, जहां कर्मचारियों की टैक्सेबल इनकम बेसिक टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट से अधिक नहीं है. इसके अलावा, अगर कोई कंपनी किसी वजह से अपना कारोबार समेट कर चली जाए या टैक्सपेयर ने नौकरी बदली हो तो भी कभी-कभी फॉर्म 16 अटक जाता है. कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी आपको समय पर फॉर्म 16 जारी न कर सके. ऐसी स्थितियों में कर्मचारी अपना ITR कैसे फाइल करे?
ये है तरीका
इसका भी उपाय मौजूद है. अगर किसी वेतनभोगी कर्मचारी के पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी वह ITR फाइल कर सकता है. फॉर्म 16 की गैरमौजूदगी में सैलरी स्लिप्स की मदद से ITR फाइल किया जा सकता है. सैलरी स्लिप्स में सैलरी, एग्जेंप्शंस और डिडक्शंस की डिटेल मौजूद रहती है. ग्रॉस सैलरी का अमाउंट चेक करने के लिए फॉर्म 26AS की मदद भी ली जा सकती है. फॉर्म 26AS, कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, जो PAN अकाउंट से लिंक सभी सोर्सेज से कुल TDS, कुल TCS, भुगतान किया गया एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दर्शाता है.
डिटेल्स मैच होना है जरूरी
बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को वित्त वर्ष के सभी महीनों की सैलरी स्लिप्स की जरूरत होगी. उसे 26AS स्टेटमेंट डाउनलोड करके यह चेक करना होगा कि सैलरी और TDS, फॉर्म 26AS के साथ मैच हो रहा है या नहीं. टैक्सपेयर को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डिटेल्स जैसे अतिरिक्त इनकम, HRA पर क्लेम्ड डिडक्शंस, सेक्शन 80C व 80D के तहत डिडक्शंस आदि कैलकुलेटेड हों. अगर ग्रॉस इनकम, कुल डिडक्शंस, कुल TDS का अमाउंट, फॉर्म 26AS में मौजूद डिटेल्स से मैच होता है तो टैक्सपेयर बिना फॉर्म 16 के भी ITR फाइल कर सकता है.