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FY24 के लिए ITR फाइलिंग शुरु; 4 दिनों में 23,000 रिटर्न फाइल हुए

हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है. और यह अनुपालन में आसानी और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में एक बेहतरीन कदम है.

FY24 के लिए ITR फाइलिंग शुरु; 4 दिनों में 23,000 रिटर्न फाइल हुए

Friday April 05, 2024 , 2 min Read

आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि आईटीआर 1, 2, 4 और 6 की फाइलिंग 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरु हो चुकी है. 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 23,000 रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं. हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है. और यह अनुपालन में आसानी और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में एक बेहतरीन कदम है.

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है).

एक बयान में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इसने करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से 2024-25 आकलन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की सुविधा दी है.

CBDT ने कहा, "करदाताओं द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आईटीआर - यानी ITR-1, 2 और 4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. कंपनियां भी 1 अप्रैल से ITR-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकेंगी."

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) को 50 लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है और जो वेतन, गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय से आय प्राप्त करता है.

आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) को व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों द्वारा दाखिल किया जा सकता है - सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के अलावा - ऐसे निवासी जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से आय है.

CBDT ने आईटीआर फॉर्म को पहले ही अधिसूचित कर दिया था, जिसकी शुरुआत आईटीआर 1 और 4 से हुई थी, जिन्हें 22 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था, आईटीआर-6 को 24 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था और आईटीआर-2 को 31 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था.

CBDT ने कहा, "आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी."