ITR वेरिफिकेशन: 120 नहीं अब केवल 30 ही दिन, CBDT ने घटाई मोहलत
सीबीडीटी ने 20 जुलाई, 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की. यह नोटिफिकेशन 1 अगस्त, 2022 से लागू हो गया है.
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाती है. हालांकि, करदाता के लिए केवल ITR भरना ही काफी नहीं है. ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी बेहद जरूरी है.
याद रहे कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती, जब तक कि टैक्सपेयर अपने भरे हुए ITR का वेरिफिकेशन न करा ले. बिना वेरिफिकेशन के, समय पर भरा गया ITR भी बेकार हो जाता है.
इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) की वेरिफिकेशन की समयसीमा को 120 से घटाकर 30 दिन कर दी है. 30 दिन की समयसीमा उन ITR पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद भरे गए हैं.
सीबीडीटी ने 20 जुलाई, 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी घोषणा की. यह नोटिफिकेशन 1 अगस्त, 2022 से लागू हो गया है. सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार, 31 जुलाई, 2022 तक फाइल किए गए आईटीआर की वेरिफिकेशन के लिए 120 की समयसीमा बरकरार रहेगी.
आयकर विभाग के हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला किया गया है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद रिटर्न डेटा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के संबंध में, ई-सत्यापन या आईटीआर-वी जमा करने की समय-सीमा अब वेरिफिकेशन या सबमिशन की तारीख से 30 दिन होगी.
इसमें आगे कहा गया कि अगर आईटीआर वेरिफिकेशन तय समय के बाद सबमिट किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इसके लिए आईटीआर सबमिट नहीं किया गया. टैक्स विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा.
टैक्सपेयर को फिर से यह डेटा सबमिट करना होगा और 30 दिन के भीतर आईटीआर वेरिफिकेशन सबमिट करना होगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट, एटीएम, डीमैट अकाउंट और ऑफलाइन तरीकों से आप आईटीआर-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों की मदद से ITR को वेरिफाई करा सकता है. इसके लिए नेटबैंकिंग, आधार की ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और ऑफलाइन का उपयोग किया जा सकता है.
5.78 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल किया
बता दें कि, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 को खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक रात 11 बजे तक कुल 5.78 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था.
आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की हुई है. विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा कर दें.
आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है. वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.