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EPFO ने कारण बताओ नोटिस देकर बंद की इनकी पेंशन, लेकिन क्यों?

इन पेंशनभोगियों का कहना है कि ईपीएफओ ने बिना किसी नोटिस के जनवरी 2023 से उनकी पेंशन बंद कर दी है और कई अब अपनी पेंशन बहाल करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं.

EPFO ने कारण बताओ नोटिस देकर बंद की इनकी पेंशन, लेकिन क्यों?

Monday March 27, 2023 , 4 min Read

भले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation - EPFO) अपने सदस्यों के लिए एक हाई पेंशन विकल्प लागू कर रहा है, इसने अपने मौजूदा पेंशनरों के एक वर्ग को मासिक पेंशन भुगतान करना बंद कर दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें पिछले "अतिरिक्त पेंशन भुगतान" की वसूली के लिए कहा है”.

इन पेंशनभोगियों का कहना है कि ईपीएफओ ने बिना किसी नोटिस के जनवरी 2023 से उनकी पेंशन बंद कर दी है और कई अब अपनी पेंशन बहाल करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, पेंशनर्स राइट्स एक्टिविस्ट परवीन कोहली ने कहा कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान हाई पेंशन के लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, जिसे सेवानिवृत्ति कोष प्रबंधक ने भी मंजूरी दे दी थी और उन्होंने अंतर राशि भी जमा कर दी थी. 16 नवंबर, 1995 से हाई पेंशन के लिए उनकी सेवानिवृत्ति तक उनके वास्तविक वेतन पर 8.33% की दर से.

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 30,592 रुपये की मासिक पेंशन के लिए मेरे पीपीओ को रद्द कर दिया है और एक नया पीपीओ जारी किया है, जहां उनकी पेंशन 2,372 रुपये प्रति माह होगी. यह मेरे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है और विश्वास का हनन है."

फरवरी 2013 में सेवानिवृत्त होने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीलम गुप्ता को भी इसी तरह का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और जनवरी से उनकी पेंशन भी रोक दी गई है. उन्होंने बताया, “हमें कभी भी ईपीएफओ या हमारी कंपनी द्वारा हमारी कार्यकाल के दौरान हाई पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नहीं कहा गया. हमने 2016 के आरसी गुप्ता मामले के बाद हाई पेंशन का विकल्प चुना था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई पेंशन के लिए कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है. ईपीएफओ ने तब हाई पेंशन के लिए आवेदन की अनुमति दी थी और मैंने इसके लिए आवेदन किया था और अंतर राशि का भुगतान किया था."

ईपीएफओ ने जनवरी से उनकी 9,408 रुपये प्रति माह की हाई पेंशन पर रोक लगा दी है. “रिकॉर्ड के अनुसार, आपने सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अपना विकल्प जमा किया था. इसलिए, आप हाई पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं और आपकी पेंशन को 5,000 रुपये या 6,500 रुपये (जैसा भी मामला हो) की सीमा तक वेतन पर पेंशन में बहाल किया जाएगा. इसके अलावा, अतिरिक्त पेंशन राशि की वसूली के बारे में नियत समय में सूचित किया जाएगा,” ईपीएफओ के नोटिस में कहा गया है.

ईपीएफओ के अधिकारियों ने कहा कि यह जनवरी 2023 के एक सर्कुलर के बाद आया है, जिसमें पुराने मामलों की फिर से जांच करने का निर्णय लिया गया था. एक अधिकारी ने कहा, "इन मामलों में पेंशन फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन भविष्य में इन लोगों को पहले की पेंशन कम आधार पर मिल सकती है. फिर ये लोग हाई पेंशन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?"

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई पेंशन लागू करने का मुद्दा सोमवार और मंगलवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.

ईपीएफओ से कार्यान्वयन पर एक स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट करने की उम्मीद है और एक बीमांकिक विश्लेषण शुरू करने और हाई पेंशन के लिए नए आवेदनों के सत्यापन के बाद योजना के कोष और देनदारियों पर वित्तीय प्रभाव का पता लगाने की संभावना है. इसे 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों से लगभग 94,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और संयुक्त विकल्प के तहत अन्य लगभग 30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

ईपीएफओ ने जनवरी में एक सर्कुलर में क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया था कि सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के पेंशन भुगतान को कम किया जाए और उन्हें इस तरह के विकल्प का प्रयोग किए बिना हाई वेतन पर पेंशन दी गई थी. अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को अब तक मिले अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली की जाए.

यह विज्ञप्ति नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करती है जिसने 2014 के ईपीएस संशोधन को बरकरार रखा था. ईपीएफओ ने कहा था कि अदालत का फैसला केवल उन पेंशनभोगियों के लिए है जिन्होंने हाई वेतन पर ईपीएस में योगदान दिया था और संयुक्त रूप से हाई पेंशन के लिए अपने नियोक्ताओं के साथ विकल्प का प्रयोग किया था. जिसे अस्वीकार कर दिया गया था या अधिक योगदान की सीमा वापस कर दी गई थी या उनके ईपीएफ खातों में भेज दी गई थी.

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Edited by रविकांत पारीक