इस समय किराएदार को घर से नहीं निकाल सकता मकान मालिक, हो सकती है सज़ा
महामारी के दौरान अगर कोई मकान मालिक किसी किराएदार को घर से निकालता है तो यह एक तरह का अपराध है।
कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान देश के आई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आए जहां मकान मालिक ने किराएदार को घर से निकाल दिया था। इसे लेकर कई शहरों की पुलिस के सामने भी ऐसे मामले गए और उन्हे इसपर हस्तक्षेप भी करना पड़ा।
कानून की बात करें तो महामारी के समय में किराए पर रहे रहे शख्स से मकान मालिक या संपत्ति का स्वामी एक महीने तक किराए की मांग नहीं कर सकता है, इसी के साथ अगर कोई मकान मालिक किराए पर रह रहे किसी लेबर, छात्र या किसी भी शख्स पर मकान खाली करने का दबाव बनाता है, तो यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
गौरतलब है कि यदि ऐसी घटना किसी के साथ घटती है तो वह शख्स अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज़ करा सकता है। शिकायत दर्ज़ कराने के लिए शख्स के पास उसका नाम, उसका पता, मकान मालिक की जानकारी और जो मदद चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए।
यही नहीं अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को सोशल मीडिया के जरिये संबन्धित अधिकारियों और लोगों के साथ शेयर करता है तो उसे भी शिकायत का दर्जा दिया जाएगा।
इस समस्या से परेशान होने पर आप फोन के जरिये भी स्थानीय पुलिस से मदद मांग सकते हैं।
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि इसके पहले यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के लिए घोषित किया गया था।