कृषि मंत्रालय ने कृषि, फसल बीमा और लोन पर रणनीतिक साझेदारी के लिए UNDP के साथ साइन किया MoU
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में PMFBY के सीईओ रितेश चौहान और UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और किसान क्रेडिट कार्ड - संशोधित ब्याज सब्वेन्शन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में PMFBY के सीईओ रितेश चौहान और UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के तहत, UNDP संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक जानकारी से लाभान्वित करेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी समझौता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश के करोड़ों किसानों के हित में योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर रहा है। सभी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा रहा है।”
तोमर ने कहा, "किसानों ने PMFBY के तहत 21000 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया है, उन्हें मुआवजे के रूप में 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे कृषक समुदाय के हित में काम कर रही है। इसी तरह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पूर्व में योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को लाभ दिलाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। सभी छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।”
KCC-MISS और PMFBY को पिछली योजनाओं के समस्याग्रस्त क्षेत्रों से निपटने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के दौरान सभी हितधारकों के लिए बेहतर कार्यान्वयन विकल्प प्रदान करने वाली संरचना का मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस आशय के लिए, योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्तमान योजनाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं और इनमें सभी फसलों को कवर करने का प्रावधान है।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, UNDP कृषि ऋण और फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी, मांग-संचालित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, बटाईदारों, काश्तकार और गैर-ऋणी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य के संस्थानों को क्षमता विकास तथा सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सहायता प्रदान करेगा।
UNDP के साथ इस रणनीतिक साझेदारी पर तोमर ने कहा, "पिछले 4 वर्षों में UNDP द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के अच्छे परिणाम मिले हैं। मुझे यकीन है कि इस साझेदारी के माध्यम से, हम फसल बीमा और कृषि ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे।"