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सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और IIMs में शिक्षकों के 11 हजार से अधिक पद खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में संकाय सदस्यों के स्वीकृत 11,170 पदों में से कुल 4,502 और भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में संकाय सदस्यों के कुल 1,566 पदों में से 493 पद खाली हैं.

सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और IIMs में शिक्षकों के 11 हजार से अधिक पद खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी

Tuesday December 13, 2022 , 2 min Read

देशभर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं. देश में 23 IIT हैं जबकि IIM की संख्या 20 है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में संकाय सदस्यों के स्वीकृत 11,170 पदों में से कुल 4,502 और भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में संकाय सदस्यों के कुल 1,566 पदों में से 493 पद खाली हैं.

प्रधान ने बताया कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 18,956 स्वीकृत पदों में से कुल 6,180 पद खाली हैं. विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से स्वीकृत 18 हजार 956 शिक्षण पदों में से 12 हजार 776 पद भरे गए हैं.

मंत्री के उत्तर के अनुसार, इसी तरह आईआईटी में संकाय सदस्यों के कुल 11,170 स्वीकृत पदों में से 4,502 पद खाली हैं, वहीं

आईआईएम में कुल 1,566 संकाय सदस्यों के पदों में से 493 पद खाली हैं. उन्होंने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम में खाली पदों में 961 पद एससी वर्ग के लिए, 578 एसटी वर्ग के लिए, 1,657 ओबीसी पद आरक्षित हैं. ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त पद क्रमशः 643 और 301 हैं.

विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए रोस्टर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को नौ जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया है. अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थानों को छोड़कर शैक्षिक संस्थान और अधिनियम में बताए गए कुछ अन्य अपवाद.

प्रधान ने कहा, "इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा."

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Edited by Vishal Jaiswal