Amazon को भरने होंगे 200 करोड़ रुपये, जानें किस मामले में NCLAT से नहीं मिली राहत
Amazon को निर्देश दिया गया है कि वह सोमवार से 45 दिनों के अंदर उस पर लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करे.
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने सोमवार को
की एक याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में Amazon ने CCI के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें CCI ने फ्यूचर कूपन (Future Coupons) के साथ Amazon के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया था. जस्टिस एम वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले को बरकरार रखा और Amazon को निर्देश दिया कि वह सोमवार से 45 दिनों के अंदर उस पर लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करे.दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘यह अपीलीय न्यायाधिकरण, CCI से पूरी तरह से सहमत है.’’ पिछले साल दिसंबर में, CCI ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए Amazon द्वारा किए गए सौदे को लेकर 2019 में उसके द्वारा दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था. साथ ही 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. Amazon ने इसके खिलाफ NCLAT में अपील दायर की थी. फ्यूचर कूपंस लिमिटेड (एफसीपीएल), फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की प्रमोटर है.
अमेजन और फ्यूचर के बीच तनातनी
Amazon इस मामले को अक्टूबर, 2020 में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में लेकर गई थी. तब से दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई है. Amazon का कहना है कि FRL ने Reliance Industries की कंपनी रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ 24,713 करोड़ रुपये का बिक्री करार कर 2019 में उसके साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन किया है. हालांकि रिलायंस के साथ फ्यूचर का सौदा अब रद्द हो चुका है.