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1 जुलाई से लागू हो गए ये 9 बड़े बदलाव, जानें आप पर कैसे डालेंगे असर

इन बदलावों में कुछ नए नियम भी शामिल हैं. इस वजह से आपको कहीं फायदा होगा तो कहीं जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे.

1 जुलाई से लागू हो गए ये 9 बड़े बदलाव, जानें आप पर कैसे डालेंगे असर

Friday July 01, 2022 , 6 min Read

देश में हर महीने की पहली तारीख से कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. जुलाई 2022 की पहली तारीख से भी ऐसा होने जा रहा है. रुपये-पैसों, टैक्स और कई अन्य चीजों से जुड़े 9 बदलाव 1 जुलाई 2022 से देश में लागू (New Rules from July 1) हो चुके हैं. इन बदलावों में कुछ नए नियम भी शामिल हैं. इस वजह से आपको कहीं फायदा होगा तो कहीं जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे. आइए जानते हैं जुलाई माह से लागू हुए इन बदलावों के बारे में...

Aadhaar-PAN लिंक न होने पर अब डबल जुर्माना

जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन पर 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 30 जून तक इस जुर्माने की दर 500 रुपये थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में आधार-PAN की लिंकिंग (Aadhaar-PAN Linking) को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में 3 डेडलाइन्स का जिक्र था, जिनमें से एक डेडलाइन 30 जून 2022 की थी. CBDT की ओर से कहा गया था कि आधार को PAN से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को चूकने वाले लोगों का PAN अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) नहीं होगा, लेकिन जुर्माना लगेगा.

यानी जुर्माने के साथ PAN और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा. जुर्माना या फीस 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी. इसके बाद 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस भरनी होगी. 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया तो फिर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा.

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स

1 जुलाई 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एक वित्त वर्ष में 10000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस का नियम प्रभावी हो गया है. हालांकि क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी. इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री/ट्रान्सफर से होने वाली कमाई पहले से 30 फीसदी टैक्स के दायरे में आ रही है. इसके अलावा अब देश में गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट भी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं और प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा.

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट से जुड़ा नियम

दिल्‍ली सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने को प्रोत्‍साहित करने के लिए छूट का ऐलान किया था, जिसकी समय सीमा 30 जून को समाप्‍त हो चुकी है. 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने पर लोगों को 15 फीसदी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन

1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की धारा-15 और संबंधित नगर निगमों के उपनियमों के तहत, ज़ुर्माना, जेल की अवधि या दोनों शामिल हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्र​तिबंधित किए गए 19 आइटम्स में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर रैपिंग या पैकेजिंग शामिल हैं.

डॉक्‍टर, यूट्यूबर पर भी TDS लागू

1 जुलाई से डॉक्‍टरों और इन्फ्लूएंशर्स के लिए भी टीडीएस का नया नियम लागू हो गया है. अब डॉक्‍टरों को कंपनी से मिलने वाले मुफ्त तोहफों पर टैक्‍स देना होगा. इसी तरह, यूट्यूबर्स को भी कंपनियों की ओर से मिलने वाली रकम पर टीडीएस देना होगा. सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को भी कंपनी से मिलने वाले मोबाइल, कार आदि जैसे गिफ्ट्स पर 10 फीसदी टैक्‍स चुकाना होगा. हालांकि, अगर कंपनियों से मिले गिफ्ट वापस कर दिए जाते हैं तो टैक्‍स नहीं लगेगा.

हीरो मोटोकॉर्प के टूव्हीलर महंगे

हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3 हजार रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है. हीरो मोटकॉर्प ने बढ़ती महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के चलते दाम बढ़ाए हैं. अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के दाम बढ़ा सकती हैं.

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LPG सिलेंडर सस्ता

एक जुलाई से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) सस्ते हो गए हैं. 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 198 रुपये घट कर 2021 रुपये रह गई है. 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंडियन ऑयल सहित कई पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह कटौती की है. इंडेन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिये हैं. कीमत कोलकाता में 182 रुपये, मुबई में 190.50 रुपये और चेन्नई में 187 रुपये घटी है. 

पंजाब में फ्री बिजली योजना लागू

पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली योजना 1 जुलाई 2022 से लागू हो गई है. राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'पिछली सरकारें चुनाव के दौरान वादे करती थीं..वादे पूरे होते होते 5 साल पूरे निकल जाते थे. पर हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में नई मिसाल कायम की है.. आज पंजाबियों को दी एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं. आज से पूरे पंजाब में हर परिवार को हर महीने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे..'

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम

1 जुलाई से सभी नॉन-बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (prepaid payment instruments) जैसे प्रीपेड वॉलेट (prepaid wallet) और कार्ड में क्रेडिट लाइन लोड करने की अनुमति नहीं होगी. अब ग्राहक की ओर से आवेदन किए बिना र्बंक या एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड जारी या अपग्रेड नहीं कर सकेंगी. अगर ग्राहक की ओर से क्रेडिट कार्ड बंद करने को लेकर आवेदन दिया जाता है, तो कंपनी को 7 दिनों के भीतर उसका क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा. RBI ने नए नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल में भी बदलाव किया है. अब क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 11 तारीख को जनरेट होगा. इसकी बिलिंग डेट हर महीने की 11 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगी. इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी ग्राहकों को गलत बिल भेजती है, तो शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर ही उसका समाधान किया जाना आवश्यक है.