NPS डेथ क्लेम: सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर नॉमिनी का हो सकेगा वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन
इस बारे में PFRDA ने 4 जनवरी 2023 को सर्कुलर जारी किया था.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस डेथ क्लेम के मामले में एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है. सुविधा यह है कि अब एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन की अनुमति दे दी गई है. इस प्रॉसेस का नाम वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (VCIP) है. इसे एनपीएस सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में विदड्रॉअल क्लेम्स की प्रॉसेसिंग के वक्त नॉमिनी, दावाकर्ता, कानूनी उत्तराधिकारी को वेरिफाई करने के लिए एक अतिरिक्त ड्यू डिलीजेंस के तौर पर पेश किया गया है.
इस बारे में PFRDA ने 4 जनवरी 2023 को सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया है,'तकनीकी प्रगति के अनुरूप और निर्बाध एग्जिट क्लेम प्रॉसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस ग्राहकों की मृत्यु के मामले में विदड्रॉअल दावों को प्रॉसेस करते समय नॉमिनी/दावाकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी के वेरिफिकेशन के लिए एक अतिरिक्त ड्यू डिलीजेंस के रूप में वीसीआईपी का उपयोग करके इंटरमीडियरीज को तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग करने की अनुमति दी जाए.'
2020 में मिली थी ऑनबोर्डिंग, एग्जिट के लए VCIP की अनुमति
पीएफआरडीए ने अक्टूबर 2020 में इंटरमीडियरीज को अनुमति दी थी कि वे एनपीएस से जुड़ी ऑनबोर्डिंग, एग्जिट या किसी अन्य सेवा के लिए वीसीआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद पीएफआरडीए को इंटरमीडियरीज से रिप्रेजेंटेशंस मिलने लगे कि विदड्रॉअल क्लेम्स की तेज प्रॉसेसिंग के लिए भी वीसीआईपी के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए ताकि एनपीएस सब्सक्राइबर्स की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की स्थिति में नॉमिनी/दावाकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी को सहूलियत हो सके.
इंटरमीडियरीज को क्या निर्देश
पीएफआरडीए ने सभी इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया है कि क्लेम प्रॉसेसिंग के हिस्से के रूप में दावेदारों के बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित करने के उद्देश्य से पैनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन का उपयोग करें, जो बैंक खाते और नाम मिलान के स्वतंत्र सत्यापन की अनुमति देता है. इंटरमीडियरीज द्वारा उपयोग के लिए यह प्रक्रिया वैकल्पिक है.