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पासपोर्ट पर सिंगल नाम वाले यात्री नहीं कर सकेंगे संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

पासपोर्ट पर सिंगल नाम वाले यात्री नहीं कर सकेंगे संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

Thursday November 24, 2022 , 3 min Read

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रशासन ने अपने यात्रा दिशा-निर्देशों में एक नया बदलाव करने की घोषणा की है. संयुक्त अरब अमीरात के अफसरों ने अपने ट्रेड पार्टनर इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि पासपोर्ट पर एक नाम वाले यात्री जो पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यूएई की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अब यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी.


इसका मतलब यह है कि जिन यात्रियों का उनके पासपोर्ट पर सिंगल नाम लिखा है, और वह पर्यटक या किसी अन्य तरह के वीजा लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यूएई में यात्रा करने या यहां से कहीं और यात्रा करने की अनुमति नहीं है. मतलब अगर किसी के पासपोर्ट पर सिर्फ ‘फर्स्ट नेम’ हैं, ‘सरनेम’ नहीं है तो वह शख्स यूएई की यात्रा नहीं कर पाएगा. नई घोषणा के अनुसार यात्रियों के पहले और अंतिम नाम दोनों को स्पष्ट रूप से घोषित करने की आवश्यकता है. यह बदलाव सोमवार, 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है.


बयान में कहा गया है, "यूएई अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, 21 नवंबर 2022 से, पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों को यूएई से आने/जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी." हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि ऐसा फैसला अखिर क्यों लिया गया है? ट्रेड पार्टनर इंडिगो के बयान के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हालांकि, पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले और निवास परमिट या स्थायी वीजा रखने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वही नाम "फर्स्ट नेम" और "सरनेम" कॉलम में अपडेट किया गया हो. एयरलाइन ने लोगों से अधिक जानकारी के लिए अपने अकाउंट मैनेजर से संपर्क करने या उनकी वेबसाइट goindigo.com पर जाने के लिए भी कहा है.

कुछ मामलों में सिंगल नाम वाले यात्री को मिलेगी छूट 

यह नई नामकरण नीति उन लोगों पर लागू नहीं होती है जिनके पास वैध निवास परमिट या कार्य वीजा है, और एक ही नाम पहले और उपनाम दोनों कॉलम में अपडेट किया गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित भारतीय एयरलाइंस ने ट्रैवल एजेंटों को इस बारे में सूचित किया है. नामकरण नीति में बदलाव केवल पर्यटक, यात्रा या आगमन पर वीजा पर लागू होते हैं और मौजूदा निवासी कार्ड धारकों पर लागू नहीं होते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि निवास पर पासपोर्ट पर एक ही नाम से यात्रा करने वाले यात्री /रोजगार वीजा को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही एक पर्यटक / यात्रा वीजा या किसी अन्य वीजा पर पासपोर्ट पर एक ही नाम से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.


Edited by Prerna Bhardwaj