सालाना 7.27 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को कई कर लाभ की पेशकश की है. मंत्री ने उल्लेख किया कि सरकार नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष ₹7.27 लाख तक की कमाई पर आयकर छूट प्रदान करती है.
निर्मला सीतारमण ने कई हलकों में उठाए गए संदेह को भी संबोधित किया जब सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में ₹7 लाख तक की आय वालों के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया.
वित्त मंत्री ने कहा, “तो, हम एक टीम के रूप में बैठे और विवरण में गए (यह पता लगाने के लिए) कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर कर का भुगतान करते हैं... (उदाहरण के लिए) ₹7.27 लाख के लिए, आप कोई कर नहीं देते हैं अब. केवल ₹27,000 पर ही ब्रेक-ईवन आता है. उसके बाद आप कर देना शुरू करते हैं."
निर्मला सीतारमण ने कहा, "आपके पास ₹50,000 की मानक कटौती भी है. नई योजना के तहत, शिकायत यह थी कि कोई मानक कटौती नहीं थी. यह अब दी गई है. हम भुगतान दर और अनुपालन पक्ष में सरलता लाए हैं."
इससे पहले, वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में नई वैकल्पिक कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलावों का ऐलान किया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अब नई कर व्यवस्था के तहत रिबेट के साथ 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी इस लिमिट तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.