इस सरकारी स्कीम में पैसा डबल होने में अब लगेगा कम वक्त, ब्याज मिलेगा ज्यादा
सरकार ने KVP के लिए मैच्योरिटी पीरियड और ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है.
सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Scheme) पर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई है. स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र (KVP) भी शामिल है. सरकार ने KVP के लिए मैच्योरिटी पीरियड और ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है. इसके तहत किसान विकास पत्र अब 123 महीने के बजाय 120 महीने में ही मैच्योर हो जाएगा.
इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए भी किसान विकास पत्र की ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई थी और मैच्योरिटी पीरियड को 124 माह से घटाकर 123 माह किया गया था. इसके अलावा जनवरी-मार्च 2023 के लिए KVP की ब्याज दर 7.2 प्रतिशत सालाना होगी, जो पहले 7 प्रतिशत सालाना थी. बता दें कि KVP (Kisan Vikas Patra) में मौजूदा ब्याज दर पर 120 महीनों में पैसा डबल होने की गारंटी है. 120 महीने यानी 10 वर्ष की अवधि.
कितने भी खाते खोलने की सुविधा
किसान विकास पत्र के अंतर्गत कितने भी खाते खोले जा सकते हैं. KVP में नॉमिनेशन की सुविधा रहती है. इसके अलावा सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर और एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है. एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर के लिए लिए कुछ शर्तें हैं, जो इस तरह हैं...
- खाताधारक की मृत्यु पर नॉमिनी/ कानूनी उत्तराधिकारी को
- खाताधारक की मृत्य पर संयुक्त धारक/धारकों को
- न्यायालय द्वारा आदेश देने पर
- निर्दिष्ट प्राधिकारी को खाते के गिरवी रखे जाने पर
मिनिमम कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश
KVP को किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. इसे मिनिमम 1000 रुपये में लिया जा सकता है. मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. KVP को सिंगल या जॉइंट में, 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग और दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर लिया जा सकता है. किसान विकास पत्र को जारी होने के ढाई साल बाद भुनाया जा सकता है.
गिरवी भी रख सकते हैं
KVP को जरूरत पड़ने पर गिरवी रखा जा सकता है या सिक्योरिटी के तौर पर ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित डाकघर में निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा. साथ में प्लेजी यानी जिसे KVP गिरवी रखा जा रहा है, उसका स्वीकृति पत्र भी जमा करना होगा. KVP को इन अथॉरिटीज के पास गिरवी/ट्रांसफर किया जा सकता है...
- भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को
- RBI/शिड्यूल्ड बैंक/को-ऑपरेटिव सोसायटी/को-ऑपरेटिव बैंक को
- कॉरपोरेशन (पब्लिक/प्राइवेट)/सरकारी कंपनी/लोकल अथॉरिटी को
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को
अगर मैच्योरिटी से पहले करना हो बंद
KVP को कुछ शर्तों पर मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय बंद कर सकने की सुविधा है. ये शर्तें इस तरह हैं...
- खाताधारक की मृत्यु होने पर, जॉइंट अकाउंट के मामले में किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु पर
- गिरवी होने की स्थिति में राजपत्र अधिकारी द्वारा जब्त करने पर
- कोर्ट के आदेश पर
- जमा की तारीख से 2 साल और 6 महीने बाद