राजस्थान : दोबारा स्कूल खुलने तक फीस वसुली नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
राजस्थान सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का निर्णय किया है।
जयपुर, राजस्थान सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का निर्णय किया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने नौ अप्रैल को राज्य के निजी विद्यालयों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी। सरकार ने मंगलवार को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य के स्कूल मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही बंद हैं।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा,
'कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे, इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है।'
Edited by रविकांत पारीक