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आइसक्रीम के दो बड़े ब्रांड में ट्रेडमार्क को लेकर छिड़ी जंग, जानिए किसके पक्ष में आया फैसला

हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश 'नेचुरल' आइसक्रीम के निर्माता की याचिका पर दिया है. अदालत ने कहा कि एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. उसने कहा कि यह रोक नहीं लगाए जाने पर कंपनी को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ सकती है.

आइसक्रीम के दो बड़े ब्रांड में ट्रेडमार्क को लेकर छिड़ी जंग, जानिए किसके पक्ष में आया फैसला

Sunday October 30, 2022 , 2 min Read

एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स अब अपने उत्पादों में ‘नेचुरल’ या ‘नेचुरल्स’ चिह्नों (ट्रेडमार्क) का उपयोग नहीं कर सकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स के उत्पादों में ‘नेचुरल’ या ‘नेचुरल्स’ चिह्नों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश 'नेचुरल' आइसक्रीम के निर्माता की याचिका पर दिया है. अदालत ने कहा कि एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. उसने कहा कि यह रोक नहीं लगाए जाने पर कंपनी को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ सकती है.

अदालत ने कहा कि ‘एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स’ के निर्मिताओं को वादी सिद्धांत आइसक्रीम्स एलएलपी के चिन्ह ‘नेचुरल’, ‘नेचुरल्स’ या ‘एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स’ और ‘एनआईसी’ के किसी भी रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है. भ्रम पैदा करने वाले चिन्ह और मिलती-जुलती पैकिंग करने पर भी रोक है.

इसके अलावा कंपनी को नाइसआइसक्रीम्स डॉट कॉम के ‘डोमेन नेम’ का इस्तेमाल से भी रोक दिया गया है. हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को वादी के निशान ‘नेचुरल’ या ‘नेचुरल्स’ का उपयोग "मेटाटैग" के रूप में करने या अपने उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए Google के ऐडवर्ड्स कार्यक्रम के तहत कीवर्ड खरीदने से भी रोक दिया.

याची ने कहा कि वे 1984 से ‘नेचुरल’ नाम और ब्रांड के तहत आइसक्रीम, आइसक्रीम शेक और संबंधित उत्पादों और सेवाओं की बिक्री कर रहे हैं. उनके प्रोडक्ट्स दिल्ली सहित देशभर के 42 स्थानों में बेचे जाते हैं. उन्होंने देशभर के 42 शहरों में 140 फ्रेंचाइजी का एक नेटवर्क स्थापित किया है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर व्यापक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में बिक्री लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2022-23 के लिए, 30.09.2022 तक 31,14,666 किलो आइसक्रीम फ्रेंचाइजी द्वारा बेची गई है.

अदालत ने ‘एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स’ के निर्माताओं अमित पहिलानी और अन्य को जवाब देने के लिए कहा है. उसने कहा कि ‘एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम्स’ के निर्मिताओं ने गलत तरीके से ‘एनआईसी नेचुरल आइसक्रीम’ के नाम का चिन्ह पंजीकृत करवा लिया है.


Edited by Vishal Jaiswal