Twitter ने जुलाई में 45 हजार से अधिक भारतीय अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध: रिपोर्ट
Twitter ने जुलाई में अपने दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के 45,191 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी अगस्त 2022 कंपलायंस रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है.
रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर ने बाल यौन शोषण, गैर-सहमति नग्नता और इसी तरह की सामग्री के लिए 42,825 खातों को हटा दिया, जबकि 2,366 खातों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारणों का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था.
प्लेटफॉर्म को भारत में 1,253 शिकायतें मिलीं, हालांकि 26 जून, 2022 और 25 जुलाई, 2022 के बीच इसकी स्थानीय शिकायत तंत्र और कार्रवाई किए गए URL की कुल संख्या 138 थी.
सबसे अधिक शिकायतें - 874 दुर्व्यवहार/उत्पीड़न से संबंधित थीं और 303 घृणित आचरण के खिलाफ थीं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर ने 124 शिकायतों पर भी कार्रवाई की, जिसमें अकाउंट सस्पेंड करने की अपील की गई थी. किसी भी अकाउंट को बहाल नहीं किया गया. सभी अकाउंट सस्पेंडेड हैं. इस रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्विटर अकाउंट्स के बारे में सामान्य प्रश्नों से संबंधित 15 अनुरोध भी प्राप्त हुए.
कंपनी ने रिपोर्ट में कहा, "आतंकवाद और बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने के लिए सस्पेंड किए गए सभी अकाउंट्स में से अधिकांश को टेक्नोलॉजी और अन्य उद्देश्य-निर्मित आंतरिक स्वामित्व वाले उपकरणों के संयोजन द्वारा सक्रिय रूप से चिह्नित किया गया है."
पांच मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सभी बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए आईटी नियम, 2021 के तहत मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है.
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(1)(डी) के अनुपालन में, ट्विटर को एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता है जिसमें भारत शिकायत तंत्र के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का विवरण शामिल है. और उन पर की गई कार्रवाई, साथ ही आईटी नियमों के तहत ट्विटर के सक्रिय निगरानी प्रयासों से संबंधित जानकारी भी देनी होगी.
जून में, माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ने आईटी मंत्रालय के नए आईटी नियमों, 2021 का पालन करने के लिए 4 जुलाई की समय सीमा का अनुपालन किया था, अन्यथा आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में अपनी इम्यूनिटी से हाथ धो बैठना पड़ सकता था.
सरकार ने ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत भेजे गए कंटेंट टेक-डाउन नोटिस के साथ-साथ कंटेंट को नहीं हटाने के लिए जारी गैर-अनुपालन नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था.
मई में, आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को एक समान नोटिस जारी किया, जिसमें एक रेजीडेंट शिकायत अधिकारी, एक रेजीडेंट मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने का निर्देश दिया था.