Budget 2023: बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, ये है डिटेल
यह निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर पांचवां बजट रहा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Union Budget 2023) पेश कर दिया है. वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका पांचवां और मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट रहा. इस बजट में कई अहम ऐलान (Budget Announcements) हुए और आम आदमी, मध्यम वर्ग से लेकर स्टार्टअप्स तक को साधने की कोशिश की गई. बजट 2023 में विभिन्न कमोडिटीज पर सीमा शुल्क (Custom Duty) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) को लेकर भी ऐलान हुए, जिसके चलते कई चीजें 2 फरवरी 2023 से सस्ती होने वाली हैं और कुछ महंगी...
ये चीजें हो गईं सस्ती
- पेकान नट्स: सीमा शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत की गई
- एक्वाटिक फीड बनाने के लिए फिश मील: सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
- एक्वाटिक फीड बनाने के लिए क्रिल मील, पूर्वमिश्रित खनिज व विटामिन: सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
- एक्वाटिक फीड बनाने के लिए मत्स्य लिपिड तेल व शैवालीय प्राइम: सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- एप्लीक्लोहाइड्रिन बनाने में लगने वाला कच्चा ग्लिसरीन: सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
- इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला डीनैचर्ड इथाइल एल्कोहल: सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया
- एसिड ग्रेड फ्लोर्सपार, जिसमें भार के आधार पर 97 प्रतिशत से ज्यादा कैल्शियम फ्लोराइड हो: सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
- प्रयोगशाला में विकसित रफ हीरे को बनाने में उपयोग के लिए बीज: सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटकार शून्य किया गया
- इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लीथियम आयन सेल को बनाने के लिए विशिष्ट पूंजीगत वस्तुएं/मशीनरी: सीमा शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक शून्य किया गया
- प्री-काइलसिंड फेराइड पाउडर बनाने के लिए विशिष्ट केमिकल/वस्तुएं: सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 31 मार्च 2024 तक शून्य किया गया
- कनेक्टर्स के पुर्जे बनाने के लिए पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट: सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 31 मार्च 2024 तक शून्य किया गया
- सैल्युलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल को बनाने में इस्तेमाल के लिए कैमरा लेंस व इसके पुर्जे: सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया
- टीवी पैनल के ओपन सेल को बनाने के लिए विशिष्ट कलपुर्जे: सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
- इलेक्ट्रिक किचन चिमनी बनाने के लिए हीट कॉइल: सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- ट्रेनिंग के उद्देश्य से किसी पॉपुलर खिलाड़ी द्वारा आयातित वार्म ब्लड घोड़ा: सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया
- शर्तों के अधीन परीक्षण और/या प्रमाणन के प्रयोजन से नोटिफाइड परीक्षण एजेंसियों द्वारा आयातित वाहन, विशिष्ट ऑटोमोबाइल के पुर्जे, सब सिस्टम और टायर: सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया गया
ये चीजें हो जाएंगी महंगी
- स्टायरीन और विनायल क्लोराइड मोनोमर: सीमा शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
- नाफ्था: सीमा शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
- चांदी: सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया
- सिल्वर डोर: सीमा शुल्क 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया
- सोनाप्लेटिनम जैसी/चांदी/कीमती धातुओं के आभूषण: सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया
- इमिटेशन ज्वैलरी: सीमा शुल्क 20 प्रतिशत या 400 रु/किलो से बढ़ाकर 25 प्रतिशत या 600 रु/किलो किया गया
- सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) रूप में इलेक्ट्रिक वाहन समेत सभी वाहन: सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया
- सीबीयू रूप में वाहन, सीआईएफ के अलावा 40000 डॉलर अथवा पेट्रोल वाले वाहनों के लिए 3000 सीसी क्षमता के इंजन से अधिक और डीजल वाहनों के लिए 2500 सीसी से अधिक, अथवा दोनों सहित: सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया
- सीबीयू रूप में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन, सीआईएफ के अलावा 40000 डॉलर से अधिक: सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया
- दुपहिया साइकिल: सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया
- खिलौने और खिलौनों के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जों के अलावा: सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया
- मिश्रित यानी कंपाउंडेड रबड़: सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया
- इलेक्ट्रिक किचन चिमनी: सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया
केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव
सिगरेटों पर बजट में प्रस्तावित एनसीसीडी (National Calamity Contingent Duty) की शुल्क दर इस तरह है और 2 फरवरी 2023 से प्रभावी है...