राज्यसभा में आयेगा विधेयक, अब प्रवासी भारतीयों को भी मिलेगा मतदान का अधिकार
प्रवासी भारतीयों को भी मिलेगा अब अपने देश में मतदान का अधिकार
20 एशियाई देशों समेत 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है, जो राजनयिक मिशनों में मतदान केंद्र स्थापित कर या डाक अथवा ईलेक्ट्रॉनिक मतदान के जरिये किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ को सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पीठ लंदन स्थित प्रवासी भारतीय संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वी पी समेत दूसरे प्रवासी भारतीयों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
डाक या ई-बैलेट के जरिये प्रवासी भारतीयों को वोट देने की इजाजत से जुड़ा मतदान कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और आगामी शीतकालीन सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किये जाने की उम्मीद है। ये सूचना 7 दिसंबर यानि कि शुक्रवार को केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ को सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ लंदन स्थित प्रवासी भारतीय संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वी पी समेत दूसरे प्रवासी भारतीयों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 20 एशियाई देशों समेत 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है, जो राजनयिक मिशनों में मतदान केंद्र स्थापित कर या डाक अथवा ईलेक्ट्रॉनिक मतदान के जरिये किया जा सकता है।
केंद्र की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि यह विधेयक 11 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में आने की उम्मीद है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगी।
उधर दूसरी तरफ राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में लगभग 74 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया । दो तीन छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा।
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