गुजरात सरकार ने सितंबर के लिए जारी किए कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देश, राज्य में बंद रहेंगे सिनेमाघर, तरण ताल और मनोरंजन पार्क
अहमदाबाद, गुजरात सरकार द्वारा सितंबर के लिए जारी कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में सिनेमाघर, तरण ताल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
हालांकि ‘अनलॉक 4’ के तहत लॉकडाउन में ढील के तहत दुकानों को रात नौ बजे बंद करने की समयसीमा समाप्त कर दी गयी है, वहीं रेस्तरांओं को रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गयी है। पहले रेस्तराओं को रात 10 बजे तक ही खुलने की अनुमति थी।
सोमवार को जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से शुरू हो सकते हैं।
केंद्र की अधिसूचना का पालन करते हुए गुजरात सरकार ने इस महीने स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि गुजरात में अब तक कुल 96,300 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं जिनमें से 77,756 लोग रिकवर हो चुके हैं, वहीं 3,020 लोगों की कोरोना महामारी के चलते मौत हो चुकी है।
(सौजन्य से- भाषा पीटीआई)