दूसरे देशों में रजिस्टर्ड पर्सनल व्हीकल्स को भारत में चलाने के लिए कौन से डॉक्युमेंट होना है जरूरी, जान लें नियम
ये नियम अन्य देशों में रजिस्टर्ड नॉन-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय आवाजाही को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम 2022 (Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022) जारी किए हैं. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर देशीय गैर परिवहन यान नियम 2022 है. ये नियम अन्य देशों में रजिस्टर्ड नॉन-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय आवाजाही को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं.
भारत में अपने प्रवास की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहनों के साथ ये दस्तावेज होने चाहिए- .
- एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो
- एक वैलिड बीमा पॉलिसी
- एक वैलिड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो)
अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं डॉक्युमेंट्स तो...
यदि ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं तो उस मामले में इश्यूइंग अथॉरिटी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत इंग्लिश ट्रांसलेशन, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाना होगा.
पैसेंजर या सामान नहीं ले जा सकते ऐसे व्हीकल्स
भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड मोटर वाहनों को भारतीय क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी. भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा.
अब पूरे देश में एक जैसा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन (Geneva Convention) के अनुरूप देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit) जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है. इसके तहत अब देश में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP), एक ही प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग वाले होंगे. अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट केवल विदेश यात्रा करने वालों को जारी किए जाते हैं. दूसरे देश में गाड़ी चलाने के लिए भारत का ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त नहीं है. भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में कार, बाइक से लेकर कोई भी अन्य गाड़ी चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की जरूरत होती है. इसे बनवाने के लिए भारत की नागरिकता के साथ ही भारत में वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.
इस समय देश के विभिन्न राज्यों में जारी किए जा रहे IDP के प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि अलग-अलग थे. इस कारण कई नागरिकों को विदेश में अपने संबंधित IDP के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. अब संशोधन के जरिए IDP के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में एक जैसा रूप देने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप मानकीकृत किया गया है. अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है.
Edited by Ritika Singh