Google ने एंड्रॉयड पर प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को NCLAT में दी चुनौती
दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) यानी NCLAT में अपील की है. कंपनी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
गूगल के प्रवक्ता ने कहा, "हमने एंड्रॉयड पर CCI के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है. हमारा मानना है कि यह फैसला उन भारतीय प्रयोगकर्ताओं, कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जिन्हें एंड्रॉयड की सुरक्षा खूबियों पर भरोसा है. इससे मोबाइल उपकरणों की लागत संभावित रूप से बढ़ जाएगी."
प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने फैसले में एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही CCI ने इंटरनेट क्षेत्र की कंपनी को कई तरह के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था.
इस पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा, "हम NCLAT में अपनी बात रखेंगे. इसके साथ ही हम अपने प्रयोगकर्ताओं तथा भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं." कंपनी ने कहा कि एंड्रॉयड ने भारतीय प्रयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को लाभ दिया है और इसने देश के डिजिटल बदलाव को आगे बढ़ाया है.
सूत्रों ने कहा कि गूगल ने NCLAT से आयोग के आदेश पर रोक लगाने की अपील की है. गूगल का मानना है कि CCI इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि मुक्त एंड्रॉयड कारोबारी मॉडल सभी अंशधारकों के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है, खासकर भारत के मामले में.
सूत्रों के मुताबिक, गूगल को भरोसा है कि NCLAT इस मामले में मौजूद प्रमाणों पर गौर करेगा कि एंड्रॉयड ने भारत में मोबाइल इकोसिस्टम की भारी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है. सूत्रों ने कहा कि एंड्रॉयड ने सभी के लिए अधिक विकल्प पैदा किए हैं. इसने देश और दुनिया में हजारों सफल व्यवसायों को समर्थन दिया है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में दो फैसलों में गूगल पर कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर यह कार्रवाई की गई थी. दूसरे मामले में कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इससे पहले CCI आदेश के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.
CCI ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था. गूगल पर एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MDA) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (AFA) जैसे दो समझौतों में गलत कारोबारी गतिविधियां अपनाने का आरोप लगाया गया था.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस वक्त करीब 60 करोड़ स्मार्टफोन लोगों के हाथ में हैं और इनमें से 97% एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं.
गूगल के अलावा इसी साल अक्टूबर महीने में CCI ने ऑनलाइन यात्रा सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी मेकमाईट्रिप MakeMyTrip, गोइबिबो (Goibibo) और होटल सेवाएं देने वाली ओयो Oyo पर अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था.