EPF रिकॉर्ड्स में कैसे ठीक कराएं डेट ऑफ बर्थ? ये है ऑनलाइन प्रॉसेस
EPFO रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि ठीक कराने के लिए आधार या ई-आधार सबसे अनिवार्य दस्तावेज है.
इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड (Employee's Provident Fund, EPF) खाताधारक हैं और EPF खाते में जन्मतिथि (Date of Birth) ठीक करानी है तो आप ऐसा ऑनलाइन कर सकते हैं. जन्मतिथि ठीक कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने की सुविधा दी हुई है. कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर EPFO रिकॉर्ड्स में जन्म की तारीख को बदलवाया जा सकता है...
इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
EPFO रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि ठीक कराने के लिए आधार या ई-आधार सबसे अनिवार्य दस्तावेज है. अगर सही जन्मतिथि और EPFO रिकॉर्ड में पहले से दर्ज जन्म तारीख में अंतर 3 साल से कम है तो आधार/ई-आधार को EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सबमिट करना होगा. केवल इन्हीं से काम चल जाएगा. लेकिन अगर जन्मतिथि का यह अंतर 3 वर्ष से ज्यादा है तो आधार/ई-आधार के साथ-साथ जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर दूसरा दस्तावेज भी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सबमिट करना होता है. जन्मतिथि के प्रूफ के रूप में इनमें से किसी एक डॉक्युमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं-
- स्कूल/शिक्षा से संबंधित कोई सर्टिफिकेट
- केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड्स पर बेस्ड सर्टिफिकेट
- जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई विश्वसनीय डॉक्युमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआई कार्ड आदि
- EPFO मेंबर इंप्लाई की जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे डालें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन-इन करें.
- इसके बाद नए खुले पेज में 'मैनेज' टैब पर क्लिक कर 'Modify Basic Details' पर क्लिक करें.
- अब 'चेंजेस रिक्वेस्टेड' सेक्शन में सही जन्मतिथि एंटर करें. इसके बाद सेव/सबमिट या अपडेट, जो विकल्प हो, उस पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा 'पेंडिंग अप्रूवल बाई एंप्लॉयर' यानी एंप्लॉयर/कंपनी से इस रिक्वेस्ट के मंजूर होने का इंतजार किया जा रहा है.
- EPFO को जन्मतिथि में बदलाव की रिक्वेस्ट डालने के बाद मेंबर इंप्लॉई को अपने एंप्लॉयर से कॉन्टैक्ट करना होगा और उन्हें अपडेट को मंजूर करने के लिए कहना होगा. एंप्लॉयर से अपडेशन को मंजूरी मिल जाने पर EPFO भी बदलाव को मंजूर कर देगा.
ऑफलाइन काम कराना हो तो
अगर इंप्लॉई और एंप्लॉयर को ऑफलाइन तरीके से प्रॉसेस फॉलो करनी है तो उन्हें एक जॉइंट डिक्लेरेशन को EPFO को सबमिट करना होगा.