हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए कैसे फाइल होता है रिइंबर्समेंट क्लेम, ये हैं डिटेल
अगर अस्पताल ऐसा है, जहां स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है तो फिर पॉलिसीधारक को अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के बाद रिइंबर्समेंट क्लेम डालना होगा.
किसी भी मेडिकल इमर्जेन्सी के दौरान अस्पताल में होने वाले खर्च का बोझ व्यक्ति की बचत पर न पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) की मदद ली जाती है. स्वास्थ्य बीमा लिए होने पर मेडिकल इमर्जेन्सी में क्लेम करने की स्थिति उत्पन्न होती है. अगर पॉलिसीधारक किसी ऐसे अस्पताल में इलाज करा रहा है, जहां उसके पास मौजूद स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है तब तो उसे रिइंबर्समेंट क्लेम नहीं डालना होता है. लेकिन अगर अस्पताल ऐसा है, जहां स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है तो फिर पॉलिसीधारक को अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के बाद रिइंबर्समेंट क्लेम डालना होगा. यह रिइंबर्समेंट क्लेम कैसे होगा, इसमें फॉर्मेलेटीज और प्रक्रिया क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में...
अगर अस्पताल में भर्ती होना पहले से तय है जैसे कि ऑपरेशन के मामले में या किसी बीमारी के इलाज के लिए, तो एडवांस में स्वास्थ्य बीमा के क्लेम की सूचना अपने टीपीए या बीमाकर्ता को दें. मेडिकल इमर्जेन्सी में, टीपीए या बीमाकर्ता को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए. समय से सूचना देने पर आपका दावा खारिज होने की संभावना काफी कम हो जाती है.
एडमिट होने के दौरान और बाद की फॉर्मेलिटीज
अस्पताल में भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेज निर्धारित तरीके से प्राप्त करने होंगे. हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता हो सकती है. पॉलिसीधारक को एक क्लेम फॉर्म भरना होगा. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों के भीतर (या निर्धारित अवधि के अंदर) क्लेम प्रस्तुत किया जाना चाहिए. क्लेम फॉर्म के साथ क्लेम से संबंधित सभी दस्तावेजों को लगाना होगा. पॉलिसीधारक को अपने बैंक खाते के प्रमाण के रूप में एक कैंसिल्ड चेक भी जमा करना होगा. इसी खाते में क्लेम रिइंबर्समेंट का पैसा आएगा.
सबमिशन और प्रॉसेस
एक बार निर्धारित प्रारूप में टीपीए/बीमा कंपनी कार्यालय में क्लेम दस्तावेज जमा करने के बाद, बीमाकर्ता दावे के अप्रूवल के लिए दस्तावेजों और रिपोर्ट्स को वेरिफाई करेगा. दावे को प्रमाणित करने के लिए अधिक जानकारी/दस्तावेजों की मांग की जा सकती है. उचित जांच के बाद दावा पूरी तरह से/आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है और इस बारे में पॉलिसीधारक को अवगत करा दिया जाता है.
न भूलें ये पॉइंट्स
- पॉलिसी डॉक्युमेंट्स में क्लेम के क्लॉज से अच्छी तरह वाकिफ रहें ताकि सभी डॉक्युमेंट के साथ एक वैलिड रिइंबर्समेंट क्लेम किया जा सके.
- क्लेम डॉक्युमेंट्स के साथ सभी ओरिजिनल बिल और मेडिकल पेपर जमा किए जाते हैं.
- पॉलिसीधारक को अपने पास जमा किए गए सभी डॉक्युमेंट्स की एक कॉपी, रिकॉर्ड के लिए रखनी चाहिए.
Edited by Ritika Singh