शेयर बाजारों में होने वाला है बड़ा बदलाव, T+1 सेटलमेंट सिस्टम होगा लागू, जानिए इसकी बारीकियां
27 जनवरी से शेयर बाजार में सौदों के निपटान करने की एक नए व्यवस्था लागू होने वाली है. अभी तक सौदों का निपटान T+2 दिन में होता है, लेकिन अब यह T+1 दिन में हो सकेगा. आइए समझते हैं इसकी बारीकियां.
जल्द ही शेयर बाजार (Share Market) में सौधे करना आपके लिए आसान होने वाला है. 27 जनवरी से शेयर बाजार में सौदों के निपटान करने की एक नए व्यवस्था लागू होने वाली है. इसके तहत T+1 व्यवस्था लाई जा रही है, जिससे सौदों का निपटना सिर्फ 24 घंटे में हो सकेगा. इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 27 जनवरी की तारीख को चुना गया है. यानी 27 जनवरी से एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) पर T+1 नियम लागू होगा.
कई चरणों में लागू होगा ये नियम
T+1 के नियम को पहले ही दौर में पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा. इसे चरण दर चरण लागू करने की योजना है. सेबी ने इसे लेकर कहा था कि एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंज इस नियम को सारी कंपनियों के शेयरों की ट्रेडिंग पर एक साथ ना लगाकर कुछ चुनिंदा शेयरों पर भी लगा सकते हैं. हालांकि, नियम के अनुसार पहले तो यह नियम लागू करने से 1 महीने पहले सेबी को नोटिस देना होगा, जो बेशक स्टॉक एक्सचेंज दे चुके होंगे. वहीं नियमों के तहत एक बार नई व्यवस्था लागू होने के बाद उसे कम से कम 6 महीने तक चलाना होगा.
अभी क्या है व्यवस्था, जानिए कैसे होता है काम
मौजूदा समय में स्टॉक एक्सचेंज T+2 की व्यवस्था के तहत ट्रेडिंग करते हैं. इसमें अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है तो वह दो कारोबारी दिन के बाद आपके डीमैट खाते में आएगा. ठीक इसी तरह अगर आपने आज कोई शेयर बेचा है तो दो कारोबारी दिन के बाद पैसा आपके खाते में आएगा. एक उदाहरण से समझें तो अगर सोमवार को आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वह बुधवार को आपके खाते में आएगा. इसी तरह अगर आप सोमवार को शेयर बेचते हैं तो पैसे आपके खाते में बुधवार को आएंगे.
समझिए T+1 व्यवस्था में कैसे होगा काम
इस नई व्यवस्था के तहत ट्रेडिंग के अगले ही दिन सौदे का निपटान हो जाएगा. यानी 24 घंटों में ही सौदा सेटल हो जाएगा. इस तरह अगर आपने सोमवार को कोई शेयर खरीदा तो वह अगले ही दिन आपके खाते में आ जाएगा. वहीं शेयर बेचने के बाद अगले ही दिन पैसे आपके खाते में आ जाएंगे. इससे शेयर बाजार में लिक्विडिटी काफी बढ़ जाएगी और ट्रेडिंग की संख्या में भी तगड़ी तेजी देखने को मिलेगा. मौजूदा समय में बहुत सारे ट्रेडर अगला ट्रेड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे मिलने में 2 दिन का इंतजार करना होता है.
20 साल पहले थी T+3 व्यवस्था
बता दें कि करीब 20 साल बाद शेयर बाजार में ट्रेडिंग की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है. इससे पहले बाजार में T+3 की व्यवस्था थी, जिसे 1 अप्रैल 2003 को बदलकर T+2 किया गया था. ट्रेडिंग की व्यवस्था को T+1 किए जाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, ऐसे में अब इसे लागू किए जाने की प्लानिंग हो रही है और 27 जनवरी से यह प्रभावी होगी.
माना जा रहा है कि T+1 व्यवस्था लागू होने के बाद बाजार में कुछ और छोटे निवेशक आकर्षित होंगे. हालांकि, विशेषज्ञ इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि इस नई व्यवस्था के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से टॉप शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभावित हो सकता है. आशंका है कि एफपीआई लेन-देन की संख्या घटा सकते हैं. ऐसा देखा गया है कि जब किसी शेयर बाजार के किसी क्षेत्र में नियमों को कुछ बदलाव किया जाता है तो एफआईआई या तो उसमें ट्रांजेक्शन रोक देते हैं या फिर उसे सीमित कर देते हैं. यानी वॉल्यूम में एक गिरावट आने की आशंका है. खैर, यह गिरावट अस्थाई होने की संभावना अधिक है.