60 साल से अधिक उम्र के कैदियों को मिल रहा है इतने समय के लिए जेल से बाहर आने का मौका
किसी कैदी को पांच साल से कम की सजा मिली है और उसने जेल में तीन महीने सजा काट ली है तो वह आपातकालीन पैरोल दिए जाने के योग्य है।
नयी दिल्ली, दिल्ली के जेल विभाग के अनुसार कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 60 साल से अधिक उम्र के कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी जाएगी।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में जारी परिपत्र में कहा गया कि इस उम्र (60 वर्ष) के कैदियों के कोविड-19 से ग्रसित होने की आशंका अधिक है और जेल में भीड़ कम करने के लिए आपातकालीन पैरोल दी जाएगी।
परिपत्र में कहा गया कि यदि किसी कैदी को पांच साल से कम की सजा मिली है और उसने जेल में तीन महीने सजा काट ली है तो वह आपातकालीन पैरोल दिए जाने के योग्य है।
पांच साल से अधिक और दस साल तक सजा पाए केवल उन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा जो छह महीने जेल काट चुके हैं और अदालत में उनकी अपील लंबित नहीं है।
दस साल से अधिक और आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों में से उन्हें रिहा किया जाएगा जो छह महीने या उससे अधिक समय तक जेल में रहे हों और उन्होंने कुल एक साल हिरासत में बितायी हो।
परिपत्र के अनुसार उन कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा जिन्हें विशेष रूप से तय समयसीमा से पहले न छोड़े जाने संबंधी आदेश दिया गया हो। पैरोल आठ सप्ताह के लिए दी जाएगी।