IRDAI की मंजूरी लिए बिना कृषि बीमा प्रॉडक्ट लॉन्च कर सकेंगी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां
‘यूज-एंड-फाइल’ एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां बीमाकर्ता को इरडा को पूर्व-सूचना के बिना प्रॉडक्ट की मार्केटिंग की अनुमति दी जाती है.
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने गुरुवार को साधारण बीमा कंपनियों (General Insurance Companies) को कृषि बीमा प्रॉडक्ट लाने के लिए नियमों में ढील दी. इसके तहत साधारण बीमा कंपनियां, इरडा की पूर्व मंजूरी के बिना कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रॉडक्ट पेश कर सकती हैं. इरडा ने पिछले महीने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य और ज्यादातर साधारण बीमा प्रॉडक्ट्स को ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के दायरे में लाने की मंजूरी दी थी.
इसके जरिए कंपनियों को बाजार जरूरतों के अनुसार बीमा कवर लाने और उसका मूल्य तय करने को लेकर आजादी दी गयी है. ‘यूज-एंड-फाइल’ एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां बीमाकर्ता को इरडा को पूर्व-सूचना के बिना प्रॉडक्ट की मार्केटिंग की अनुमति दी जाती है.
पॉलिसीहोल्डर्स के पास रहेंगे ज्यादा विकल्प
इरडा ने एक सर्कुलर में कहा, ‘‘कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में बीमा उद्योग के लिए बीमा उत्पादों का दायरा बढ़ाने और इससे वंचित लोगों को इसके दायरे में लाने के लिये चीजों को सुगम बनाने के मकसद से...साधारण बीमा कंपनियों को ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के तहत इस क्षेत्र के लिये प्रॉडक्ट लाने की अनुमति दी जाती है.’’ आगे कहा कि यह कदम इंश्योरेंस कंपनियों को कृषि व संबंधित क्षेत्रों सेगमेंट्स के लिए चरणबद्ध तरीके से इनोवेटिव प्रॉडक्ट डिजाइन करने और लॉन्च करने की सुविधा देगा. साथ ही पॉलिसीहोल्डर्स के लिए विकल्पों को भी विस्तार देगा.
Edited by Ritika Singh