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IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तैयार करने को कहा

IRDAI ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट करते समय व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. नियामक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किसी सेवा की गलती की रिपोर्ट करने या शिकायत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियों से जुड़ी कोई भी असत्यापित या गोपनीय जानकारी इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचाई जा सके.

इस संबंध में IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें ‘सोशल मीडिया के स्वीकार्य उपयोग' पर एक विशेष खंड है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को ‘किसी भी ब्लॉग/ चैट मंच/ चर्चा मंच/ मैसेंजर साइट/ सोशल नेटवर्किंग साइट' पर किसी भी अपुष्ट या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए.

IRDAI ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट करते समय व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

नियामक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किसी सेवा की गलती की रिपोर्ट करने या शिकायत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

IRDAI ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्तिगत इंटरनेट पोस्टिंग या संचार का मतलब है कि आप किसी संगठन के लिए काम करते हैं, इसमें एक सरल और दृश्यमान अस्वीकरण शामिल होना चाहिए जैसे "इस सेवा पर पोस्टिंग मेरे अपने निजी विचार हैं और संगठन के नहीं हैं और इस तरह की व्याख्या करने का इरादा नहीं है. सोशल मीडिया पर डाली गई व्यक्तिगत छवि (पर्सनल इमेज) किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है और संगठन की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है."

व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों पर एक सेक्शन में कहा गया है, "निजी वेबसाइटों या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर किसी संगठन या उसके व्यवसाय पर किसी भी प्रकार की आलोचना या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए."

संगठन की सूचना और साइबर सुरक्षा नीति (ICSP) जिम्मेदारियों की पहचान करती है और संगठन के महत्वपूर्ण डेटा और सूचना संपत्तियों की निरंतर और उचित सुरक्षा के लिए लक्ष्यों को स्थापित करती है. नियामक ने कहा कि इस नीति को लागू करने से आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण, संशोधन, विनाश, देरी या सूचना संपत्तियों के दुरुपयोग का जोखिम कम हो जाएगा.

सूचना संपत्तियों में इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, लिखित, प्रतिकृति या अन्य प्रणालियों और स्वयं 'सिस्टम' में दर्ज डेटा या सूचना शामिल होती है.

दिशानिर्देश सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होते हैं, जिनमें विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं (FRBs) और IRDAI द्वारा विनियमित बीमा मध्यस्थ शामिल हैं.

2017 में, नियामक ने बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा पर दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें बाद में 2022 में सभी मध्यस्थों तक बढ़ा दिया गया.

डिजिटल टेक्नोलॉजी को व्यापक रूप से अपनाने और साइबर सुरक्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, IRDAI ने ऐसे उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए बीमा उद्योग को अपने बचाव और संबंधित शासन तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है.

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