बैंकों से लोन का पैसा तुरंत UPI के जरिए आपके खाते में आएगा, RBI ने उठाया ये कदम
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि देश में भुगतान डिजिटलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिये यूपीआई प्रणाली का उपयोग किया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने हाल ही में UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया. इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा. देश में यूपीआई लोकप्रिय और मजबूत भुगतान मंच है. फिलहाल देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से इसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि देश में भुगतान डिजिटलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिये यूपीआई प्रणाली का उपयोग किया गया है.
उन्होंने कहा, "अब जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण सुविधा से हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है."
दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा के जरिये रकम के भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा. इससे इस तरह की पेशकश की लागत कम हो सकती है और घरेलू बाजार के लिये अनूठे उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी.
दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह पहले से मंजूर कर्ज से जुड़ा है. इसका मतलब है कि बैंक की तरफ से मंजूर कर्ज सुविधा और ग्राहक अब यूपीआई के जरिये परिचालन कर सकते हैं.
फिलहाल यूपीआई के जरिये होने वाला लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच होता है. कुछ मामलों में ‘वॉलेट' सहित प्री-पेड कार्ड के जरिये भी इसका उपयोग किया जाता है. केंद्रीय बैंक इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करेगा.
हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी गई थी. पीटीआई भाषी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बारे में भारतीय बैंक संघ (IBA) के अध्यक्ष ए के गोयल ने कहा कि बैंकों में पूर्व-स्वीकृत कर्ज सुविधा को शामिल कर यूपीआई के दायरे के विस्तार का उद्देश्य संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना है.
के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आनंद कुमार बजाज ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत कर्ज सुविधाओं की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है. इससे ग्राहकों के लिये कर्ज सुविधा तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे देश में डिजिटल बैंकिंग की स्वीकार्यता में तेजी आएगी.
इससे पहले, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने तत्परता से कार्य करने के साथ सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है, यदि स्थिति के अनुसार कार्य करना आवश्यक हो. नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर बिना किसी बदलाव के 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत रहेगी.
Edited by रविकांत पारीक