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अच्छे दिन! इस योजना के तहत मोदी सरकार दे रही है 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, जानिए कैसे आप भी ले सकते हैं योजना का लाभ?

पात्र आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को अब सरकार द्वारा संचालित सुपर उपभोक्ता अस्पतालों में 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

अच्छे दिन! इस योजना के तहत मोदी सरकार दे रही है 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, जानिए कैसे आप भी ले सकते हैं योजना का लाभ?

Friday February 21, 2020 , 3 min Read

Financial Express में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने बीती 17 फरवरी को कहा कि योग्य आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई (Ayushman Bharat-PMJAY) लाभार्थियों को अब सरकार द्वारा संचालित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता एबी-पीएमजेएवाई (AB-PMJAY) के तहत कवर नहीं की गई कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की छत्र योजना के तहत उपलब्ध होगी।


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सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: YouTube)



सरकारी अस्पतालों / संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले उनके उपचार के लिए सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी, लीवर आदि से संबंधित बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आरएएन की स्थापना की गई है।


31 जनवरी को कार्यालय ज्ञापन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा,

“यदि चिकित्सा सलाह के अनुसार, सुझाए गए उपचार एबी-पीएमजेएवाई अप्रुव्ड सूचीबद्ध पैकेजों में से किसी के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, तो 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता AB-PMJAY लाभार्थियों को RAN योजना के तहत प्रदान की जा सकती है।”


ज्ञापन में आगे कहा गया है,

ऐसी स्थिति में लाभार्थी संबंधित सरकारी अस्पताल से प्रमाणित करेगा कि शर्त एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर नहीं की गई है, जो आरएएन आवेदन के साथ संलग्न की जा सकती है।


ज्ञापन के अनुसार, RAN योजना के तहत वित्तीय सहायता RAN योजना की "सामान्य शर्तों" के अधीन होगी। इसमें शामिल है:


  • समय-समय पर अधिसूचित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। RAN योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।


  • सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों में मरीजों को उनके इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोग योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।


  • पात्र रोगियों को वित्तीय सहायता 'एकमुश्त अनुदान' के रूप में प्राप्त होगी।


  • सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इसके पात्र नहीं होंगे।


  • पहले से हुए खर्च की प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं होगी।


  • वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध एक निर्धारित प्रारूप (prescribed format) में प्रस्तुत करना होगा।


कैसे करें आवेदन

आवेदन के साथ आपको प्रस्तुत करने होंगे:


  • रोगी / माता-पिता / परिवार के अन्य प्रमुख कमाई सदस्यों के आय प्रमाण पत्र (Original), सभी स्रोतों से आय का संकेत, ब्लॉक / मंडल विकास अधिकारी / तहसीलदार / एसडीबी / प्रशासन / नगर बोर्डों के विशेष अधिकारी / जिला अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित।


  • राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए सभी परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ पूरे कवर के साथ पूरे राशन कार्ड की एक प्रति, विधिवत सेल्फ-अटेस्टेड।


RAN के तहत वित्तीय सहायता एक पात्रता नहीं होगी और यह बजटीय आवंटन की सीमा के अधीन होगी।


जिन अस्पतालों को धनराशि जारी की जाएगी, उन्हें उसी के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (utilization certificate) प्रस्तुत करना होगा, जिन रोगों के लिए 15 लाख रुपये की सहायता मांगी जा सकती है।


दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित और एबी-पीएमजेएवाई के लिए पीड़ित मरीज एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर नहीं किए गए पैकेजों के लिए आरएएन योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।