बैंक से कैश निकालने और चेकबुक लेने पर GST लागू है या नहीं, सरकार का ये है जवाब
कई प्री-पैक और लेबल वाली आवश्यक वस्तुओं पर GST लागू होने के बाद संसद के चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से कई व्यवधान खड़े किए गए हैं.
GST काउंसिल द्वारा हाल ही में कई चीजों को GST (Goods and Services Tax) के दायरे में लाए जाने के बाद से सरकार को लगातार आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है. यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी उठ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में कहा कि GST परिषद ने गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है. हालांकि ऐसे उत्पादों पर GST से पहले लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में कर लगाया जाता था. राज्यसभा में मूल्य वृद्धि पर एक छोटी अवधि की चर्चा में यह भी कहा गया कि जीएसटी ने परिवारों पर बोझ नहीं बढ़ाया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बैंकों से ग्राहक के कैश निकालने पर जीएसटी लगता है या नहीं.
वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बताया कि बैंकों से नकद निकासी पर कोई GST नहीं है. इसके अलावा ATM से एक महीने में 5+5=10 ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि चेक बुक के मामले में GST, प्रिंटर से चेकबुक खरीदने वाले बैंक पर है, कस्टमर चेक्स पर कोई टैक्स नहीं है. यानी अगर ग्राहक बैंक से चेकबुक लेता है तो उसे GST का भुगतान नहीं करना होता है.
अस्पताल के बिस्तर या ICU पर GST नहीं
सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि श्मशान घाटों पर कोई GST नहीं है, कर केवल नए श्मशान के निर्माण पर है. साथ ही, अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर भी कोई GST नहीं है, बल्कि अस्पताल में केवल 5000 रुपये प्रति दिन के किराए वाले रूम पर GST है. कई प्री-पैक और लेबल वाली आवश्यक वस्तुओं पर GST लागू होने के बाद संसद के चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से कई व्यवधान खड़े किए गए हैं. चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में सभी राज्यों ने प्री-पैक्ड, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी.