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Zomato को मिला 4.59 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस: रिपोर्ट

Zomato ने कहा कि वह जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, नुंगमबक्कम डिवीजन, तमिलनाडु और राजस्व के सहायक आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है.

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो (Zomato) को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से लागू ब्याज और जुर्माने सहित 4.59 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है.

कंपनी ने कहा कि वह जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, नुंगमबक्कम डिवीजन, तमिलनाडु और राजस्व के सहायक आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है.

तमिलनाडु कर प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत 81,16,518 रुपये के जीएसटी के लिए लागू ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और 8,21,290 रुपये के जुर्माने के साथ एक न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया.

इस बीच, पश्चिम बंगाल प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 और पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत 1,92,43,792 रुपये के जीएसटी के साथ 1,58,12,070 रुपये के ब्याज और 19,24,379 रुपये के जुर्माने के लिए एक निर्णय आदेश पारित किया.

एक विनियामक फाइलिंग में, ज़ोमैटो ने कहा कि उसने अपने जवाब में, मामले से जुड़े दस्तावेजों और न्यायिक मिसालों के साथ स्पष्ट किया है, "जिसकी आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा सराहना नहीं की गई थी".

ज़ोमैटो ने कहा, “कंपनी का मानना है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास एक मजबूत मामला है और कंपनी पर किसी भी वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है.”

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