PPF: किन हालातों में मैच्योरिटी से पहले ही निकाल सकते हैं यह फंड, जान लें नियम
PPF को प्रीमैच्योरली क्लोज कराने के लिए इसके 5 साल पूरे होना जरूरी है.
लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड क्रिएट करना हो तो PPF (Public Provident Fund) की मदद ले सकते हैं. EEE कैटेगरी वाली इस सेविंग्स स्कीम में जमा किया जाने वाला डिपॉजिट, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा तीनों पर टैक्स से छूट रहती है. वैसे तो PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में PPF को मैच्योरिटी से पहले क्लोज कराया जा सकता है. इतना ही नहीं, एक निश्चित वक्त के बाद इसमें से पैसे विदड्रॉ (PPF Withdrawal) भी किए जा सकते हैं.
जिन खास परिस्थितियों में PPF खाता प्रीमैच्योरली क्लोज हो सकता है, वे इस तरह हैं-
- पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी होना
- खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा
- खाताधारक की निवासी स्थिति का परिवर्तन यानी NRI बन जाना
याद रहे कि PPF को प्रीमैच्योरली क्लोज कराने के लिए इसके 5 साल पूरे होना जरूरी है. 5 साल पूरे होने से पहले इसे बंद नहीं कराया जा सकता है. अगर PPF प्रीमैच्योरली क्लोज करा रहे हैं तो इस खाते को खोलने की तारीख/एक्सटेंशन की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1 प्रतिशत ब्याज की कटौती की जाएगी.
अगर मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो....
PPF खाते के मैच्योर होने से पहले यानी 15 वर्ष पूरे होने से पहले अगर PPF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी (Nominee) PPF खाते का पूरा पैसा निकालने का अधिकार रखता है. फिर भले ही PPF खाता खुले हुए 5 साल पूरे न हुए हों. खाताधारक की मृत्यु के बाद PPF खाते को बंद कर दिया जाता है और नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को आगे वह PPF खाता जारी रखने की अनुमति नहीं होती है.
उल्लिखित परिस्थितियों में PPF खाता बंद कराने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर उस डाकघर या बैंक में जमा करना होगा, जहां ग्राहक का PPF खाता है. खाताधारक को पासबुक की फोटोकॉपी और ओरिजिनल पासबुक भी साथ लेकर जानी होगी. अगर खाताधारक की मृत्यु की वजह से PPF खाता बंद कराया गया है तो इस पर ब्याज, जिस माह में खाता बंद कराया है वह माह खत्म होने तक मिलेगा.
विदड्रॉअल को लेकर क्या हैं नियम
PPF खाते के 5 साल पूरे होने के बाद इससे विदड्रॉअल कर सकते हैं. उससे पहले चाहें तो PPF अकांउट जिस वित्त वर्ष में खुलवाया गया है, उसके खत्म होने से लेकर एक साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले, इस पर लोन ले सकते हैं. लेकिन अगर PPF अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उस पर लोन नहीं ले सकते. याद रहे कि अकाउंट से विदड्रॉअल शुरू होने के बाद लोन नहीं ले सकते.