बैंक लॉकर के लिए रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर RBI का नया अपडेट, दिया और वक्त
केंद्रीय बैंक ने मौजूदा डिपॉजिट लॉकर्स के लिए एग्रीमेंट्स के रिन्युअल की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI or Reserve Bank of India) ने सेफ डिपॉजिट लॉकर (Bank Locker) होल्डर्स के साथ संशोधित करार करने को लेकर बैंकों के लिए समयसीमा को इस साल दिसंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया है. इसकी वजह यह है कि अभी बड़ी संख्या में लॉकरधारक ऐसा नहीं कर पाए हैं. अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि वे बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न घटनाक्रमों, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और साथ ही प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर मौजूदा लॉकरधारकों के साथ 1 जनवरी 2023 तक संशोधित एग्रीमेंट करें.
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है, ‘‘रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. कई मामलों में, बैंकों ने ग्राहकों को निर्धारित तिथि (1 जनवरी, 2023) से पहले ऐसा करने की जरूरत के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है.’’ केंद्रीय बैंक ने मौजूदा डिपॉजिट लॉकर्स के लिए एग्रीमेंट्स के रिन्युअल की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है.
बैंकों को 30 अप्रैल 2023 तक रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में अपने सभी ग्राहकों को सूचित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके मौजूदा ग्राहकों में से कम से कम 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक क्रमशः 30 जून और 30 सितंबर, 2023 तक संशोधित समझौतों को एग्जीक्यूट कर लें.
बैंकों को ये सुविधा भी देनी होगी
बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए स्टाम्प पेपर की व्यवस्था, एग्रीमेंट के इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन, ई-स्टॉम्पिंग, और ग्राहक को एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट की एक कॉपी प्रदान करने जैसे उपाय करके नए/सप्लीमेंटरी स्टांप्ड एग्रीमेंट्स के एग्जीक्यूशन की सुविधा भी देनी होगी. जिन मामलों में 1 जनवरी, 2023 तक समझौते नहीं करने की वजह से लॉकरों का परिचालन बंद कर दिया गया है, उन्हें लेकर केंद्रीय बैंक ने ऐसी रोक को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है.
किस बारे में थे अगस्त 2021 के दिशा-निर्देश
अगस्त 2021 के दिशा-निर्देश ग्राहक के बारे में उचित जांच-पड़ताल, मॉडल लॉकर एग्रीमेंट, लॉकर किराया, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा, और लॉकर में रखे सामान के अटैचमेंट व रिकवरी और किसी भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के आर्टिकल्स आदि से संबंधित हैं. आरबीआई ने आगे कहा कि संशोधित निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल एग्रीमेंट में संशोधन की आवश्यकता है.
एक सर्कुलर में कहा गया है, "आईबीए को अलग से सलाह दी जा रही है कि वह 18 अगस्त, 2021 के सर्कुलर की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉडल एग्रीमेंट की समीक्षा और उसमें संशोधन करे. साथ ही 28 फरवरी, 2023 तक सभी बैंकों को रिवाइज्ड वर्जन सर्कुलेट करे."
Edited by Ritika Singh