RBI ने आगे बढ़ाई क्रेडिट कार्ड से जुड़े दो नियमों की आखिरी तारीख
बैंकों और NBFC को एक जुलाई से 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड- जारी करना और संचालन निर्देश, 2022' पर RBI का मास्टर निर्देश लागू करना था.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को एक नियम के पालन में थोड़ी राहत दी है. यह राहत डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने की है. दरअसल RBI ने ग्राहकों की सहमति के बगैर कार्ड सक्रिय करने जैसे कुछ मानदंडों का पालन करने की समयसीमा तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी है. बैंकों और NBFC को एक जुलाई से 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड- जारी करना और संचालन निर्देश, 2022' पर आरबीआई का मास्टर निर्देश लागू करना था.
बैंकिंग उद्योग की ओर से दिए गए रिप्रेजेंटेशंस को ध्यान में रखते हुए RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि इस मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की समयसीमा को 1 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है.
किन प्रावधानों में मिली है मोहलत
क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन
आरबीआई की ओर से जिन प्रावधानों के अनुपालन में मोहलत दी गई है, उनमें क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं. आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, अगर कार्ड जारी होने के 30 दिनों बाद भी उसे एक्टिव नहीं किया गया है तो जारीकर्ता संस्थान को क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) बेस्ड सहमति लेनी होगी. यदि कार्ड को एक्टिव करने के लिए ग्राहक से सहमति नहीं मिलती है तो कार्ड जारीकर्ता को, ग्राहक से कन्फर्मेशन की मांग वाली तारीख से सात कार्य दिवसों के अंदर, ग्राहक पर बिना कोई लागत थोपे क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देना चाहिए. अब इस प्रावधान पर अमल करने के लिए 1 अक्टूबर 2022 तक का वक्त रहेगा.
क्रेडिट सीमा का उल्लंघन
इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ताओं को 1 जुलाई 2022 से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना, कार्डधारक को स्वीकृत और सुझाई गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन किसी भी समय नहीं किया गया है. इस मामले में भी अब एक अक्टूबर 2022 तक का समय दिया गया है.