म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 मार्च को नहीं होगी खत्म, अब इस तारीख तक रहेगा मौका
SEBI ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है.
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. इससे पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी. लेकिन अब मौजूदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास नॉमिनेशन को लेकर 30 सितंबर 2023 तक का समय रहेगा. Sebi (Securities & Exchange Board of India) ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है.
इससे पहले सेबी ने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक इन्वेस्टर की ओर से अगर नॉमिनेशन (Mutual Funds Nomination) नहीं किया जाता है या नॉमिनेशन न करने को लेकर डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है तो इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड फोलियोज फ्रीज कर दिए जाएंगे और वे यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे. लेकिन अब 30 सितंबर 2023 तक इन्वेस्टर्स के पास नॉमिनेशन का मौका है.
क्या कहना है SEBI का
सेबी ने सर्कुलर में कहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से मिले रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन की डेडलाइन आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 करने का फैसला किया गया है. सेबी ने आगे कहा कि AMCs (Asset Management Companies) और RTAs (Registrar and Transfer Agents) ऐसे सभी यूनिट धारकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से हर 15 दिन पर कम्युनिकेशन भेजकर नॉमिनेशन करने/नॉमिनेशन न करने के लिए डिक्लेरेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो नॉमिनेशन को लेकर नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. कम्युनिकेशन में यूनिट होल्डर्स को नॉमिनेशन करने/नॉमिनेशन न करने के लिए डिक्लेरेशन को लेकर गाइडेंस भी दिया जाएगा. जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पहले से नॉमिनेशन डिटेल्स सबमिट कर चुके हैं, उन्हें फिर से ये डिटेल्स सबमिट करने की जरूरत नहीं है.
डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की डेडलाइन भी आगे बढ़ी
सेबी ने डीमैट/ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है. अब इसके लिए भी 30 सितंबर 2023 तक मौका रहेगा. अगर इस नई डेडलाइन तक इन्वेस्टर्स डीमैट/ट्रेडिंग अकाउंट का नॉमिनी नहीं बनाते हैं या नॉमिनी नहीं बनाने को लेकर डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो 30 सितंबर के बाद उनके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे. सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को 'चॉइस ऑफ नॉमिनेशंस' को लेकर अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करने को कहा है. वे ऐसे सभी अकाउंट्स के मामले में ईमेल व एसएमएस के माध्यम से हर 15 दिन पर कम्युनिकेशन भेजकर क्लाइंट को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिनमें 'चॉइस ऑफ नॉमिनेशंस' को लेकर कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है.