PAN-Aadhaar लिंक कराने की आगे बढ़ी डेडलाइन, अब इस तारीख तक रहेगा मौका
PAN और आधार की लिंकिंग के लिए जरूरी है कि दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो.
हाइलाइट्स
- नए अपडेट के बाद 1 जुलाई 2023 से आधार से लिंक न हुए PAN, इनऑपरेटिव हो जाएंगे.
- PAN इनऑपरेटिव हो जाने पर ITR फाइल नहीं कर सकेंगे.
- अभी तक 51 करोड़ PAN कार्ड, आधार से लिंक हो चुके हैं.
सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अभी तक PAN और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पेनल्टी (Late Fees) के साथ लिंक कराने (Aadhaar-PAN Linking) के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी. लेकिन अब CBDT (Central Board of Direct Taxes) की ओर से जारी किए गए ताजा सर्कुलर के मुताबिक, PAN व आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 30 जून 2023 तक मौका रहेगा. सर्कुलर में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 से आधार से लिंक न हुए PAN, इनऑपरेटिव हो जाएंगे.
CBDT के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 के बाद इनऑपरेटिव हो चुके PAN को फिर से ऑपरेटिव बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत रहेगी. यानी 30 दिन के अंदर PAN को आधार के साथ 1000 रुपये की फीस देकर लिंक कराना होगा. PAN के इनऑपरेटिव रहने की अवधि के दौरान...
- इनऑपरेटिव PAN के मामले में कोई रिफंड जारी नहीं होगा
- जितनी अवधि तक PAN इनऑपरेटिव रहेगा, उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज का भुगतान नहीं होगा
- कानून के अनुरूप TDS व TCS उच्च दर से डिडक्ट/कलेक्ट किया जाएगा
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जिन नागरिकों के लिए PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है, उन्हें इन नतीजों को नहीं भुगतना होगा. PAN और आधार की लिंकिंग देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है. कुछ व्यक्तियों को इससे छूट प्राप्त है. https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर उपलब्ध 'लिंक आधार FAQ' में 'किसके लिए आधार-PAN लिंकेज अनिवार्य नहीं है?' इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि आधार-PAN लिंकेज की आवश्यकता किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो:
- असम, जम्मू व कश्मीर, मेघालय राज्य का निवासी हो
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी (Non-Resident) हो
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो
- भारत का नागरिक न हो
हालांकि अगर उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई अपनी इच्छा से PAN और आधार लिंक करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है. इसके लिए उसे भी निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. FAQ में यह भी कहा गया है कि प्रदान की गई छूट में आगे चलकर इस विषय पर किसी नए सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर संशोधन हो सकता है. यह FAQ 31 मार्च 2023 तक ही मान्य है.
बता दें कि अभी तक 51 करोड़ PAN कार्ड, आधार से लिंक हो चुके हैं. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 'इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139AA यह प्रावधान करता है कि हर वह व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई 2017 तक एक स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया जा चुका हो, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से अपने आधार नंबर की सूचना देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तारीख (वर्तमान में 31.03.2022 बिना किसी शुल्क के और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और PAN को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.'
जुर्माने के साथ PAN-आधार ऑनलाइन कैसे कराएं लिंक
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- लेफ्ट साइड में दिए क्विक लिंक्स में 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
- अब आधार नंबर और PAN एंटर करें.
- 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान 'ई-पे टैक्स फंक्शनैलिटी' के माध्यम से करना होगा. इस भुगतान के लिए स्क्रीन पर शो होने वाले निर्देशों को फॉलो करना होगा.
- पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने पर करदाता को चालान रसीद प्राप्त होगी. पेमेंट होने के बाद फिर से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'लिंक आधार' सेक्शन पर विजिट करना होगा और नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर व PAN डालना होगा.
- इसके बाद 'I agree to validate my Aadhaar Details' विकल्प को सिलेक्ट कर जानकारियों को वेरिफाई करना होगा और 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करने के बाद 'वैलिडेट' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी.
नोट- अगर लेट फीस का पेमेंट पहले से ही Protean (NSDL) पोर्टल पर किया जा चुका है तो पेमेंट करने की तारीख से 4-5 वर्किंग डेज के बाद PAN-आधार लिंक करने की कोशिश करें.
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर BSR कोड, चालान डेट व सीरियल नंबर डालकर चालान स्टेटस इंक्वायरी के जरिए चालान स्टेटस चेक किया जा सकता है.
- 4-5 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्म 26AS में भी चालान डिटेल्स अपडेट कर दी जाती हैं.
ऑफलाइन कैसे होंगे लिंक
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. लगने वाला शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.
अगर डिटेल्स में है अंतर तो नहीं होंगे लिंक
PAN और आधार की लिंकिंग के लिए जरूरी है कि दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो. अगर डिटेल्स में मिसमैच है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है. इस मिसमैच को दो तरीके से दूर किया जा सकता है- या तो PAN डिटेल्स में करेक्शन कराकर या फिर आधार डिटेल्स में करेक्शन कराकर.
आधार डिटेल्स अपडेशन: अगर आधार कार्ड की डिटेल्स में गड़बड़ है और इसे अपडेट कराना चाहते हैं तो आधार कार्डधारक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से UIDAI की वेबसाइट के जरिए आधार में अपना नाम, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) और पता अपडेट कर सकते हैं. याद रहे कि इसके लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए.
https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाकर आधार नंबर व कैप्चा डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर लॉग इन करना होगा. इसके बाद 'एडिट आधार ऑनलाइन' विकल्प को सिलेक्ट कर जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है जैसे कि नाम, जन्मतिथि, पता आदि, उसे चुनना होगा. अपडेट की जाने वाली डिटेल के अनुरूप संबंधित डॉक्युमेंट की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी. कुछ डिटेल्स फ्री में अपडेट हो जाती हैं और कुछ के लिए शुल्क निर्धारित है. भुगतान के साथ प्रॉसेस पूरी होने पर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) जनरेट होता है. आप चाहें तो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप खुद से ऑनलाइन आधार डिटेल्स अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो आधार सेंटर जाकर भी डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं.
UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक, अगर टैक्सपेयर का आधार पर मौजूद नाम, वास्तविक डेटा से थोड़ा ही अलग है तो लिंकिंग के वक्त आधार कार्डधारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. लेकिन टैक्सपेयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार और PAN में जन्मतिथि और लिंग के मामले में कोई अंतर न हो. वहीं अगर PAN और आधार में नाम पूरी तरह अलग है तो लिंकिंग फेल हो जाएगी और टैक्सपेयर को गड़बड़ी वाले डॉक्युमेंट में डिटेल्स ठीक करानी होंगी.
PAN डिटेल्स अपडेशन: अगर PAN कार्ड की डिटेल्स में करेक्शन कराना है तो एक निश्चित शुल्क के साथ ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की ओर से PAN कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑथराइज्ड एजेंसीज- NSDL और UTITSL की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है.
NSDL के https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाकर एप्लीकेशन टाइप में 'PAN करेक्शन/चेंज' विकल्प चुनकर पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी. आखिर में कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा. इसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट होगा. फिर 'कंटीन्यू विद के एप्लीकेशन फॉर्म' पर क्लिक करना होगा. नए खुले पेज में फॉर्म का प्रिव्यू आएगा. अगर कोई बदलाव नहीं करना है तो पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा. पेमेंट सक्सेसफुल होने पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट जो जाएगी. इसे प्रिंट कराकर डॉक्युमेंट्स के फिजिकल प्रमाण के साथ NSDL e-gov कार्यालय जाना होगा.
PAN करेक्शन की इसी तरह की प्रॉसेस UTITSL के https://www.pan.utiitsl.com/panonline_ipg/forms/csfPan.html/csfPreForm पेज पर विजिट करके भी फॉलो करनी होगी.
PAN और आधार लिंक न करने के नतीजे
बाकी जिन नागरिकों के लिए PAN और आधार लिंकिंग अनिवार्य है, वे अगर इन्हें लिंक नहीं करते हैं तो इसके क्या नतीजे होंगे, इसके बारे में आयकर विभाग ने डिटेल जारी की है...
- नागरिक का PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.
- ITR फाइल नहीं कर सकेंगे.
- पेंडिंग रिटर्न को प्रॉसेस नहीं किया जाएगा.
- पेंडिंग रिटर्न जारी नहीं हो सकेगा.
- भरे जा चुके ITR में गलती के मामले में पेंडिंग कार्यवाही पूरी नहीं हो सकेगी.
- उच्च दर पर टैक्स काटा जाएगा.
अगर करा चुके हैं लिंक तो कैसे चेक करें स्टेटस
अगर आप आधार और PAN लिंक करा चुके हैं लेकिन दोनों डॉक्युमेंट लिंक हुए हैं, इसे लेकर श्योर नहीं हैं तो स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए...
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार स्टेटस’ (Link Aadhaar Status) पर क्लिक करें.
- अब नए खुले पेज में PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा.