Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Yourstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us

कंटेंट हटाने के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ Twitter ने न्यायिक समीक्षा की मांग की

पिछले एक साल में भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर को कई कंटेंट को हटाने के लिए कहा है. इसमें स्वतंत्र सिख राज्य का समर्थन, कथित तौर पर किसानों द्वारा विरोध के बारे में गलत सूचना फैलाना और सरकार द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने से संबंधित महत्वपूर्ण ट्वीट्स शामिल हैं.

कंटेंट हटाने के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ Twitter ने न्यायिक समीक्षा की मांग की

Tuesday July 05, 2022 , 2 min Read

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले कंटेंट को लेकर सरकार के निशाने पर रहने वाले ट्विटर ने कंटेंट को हटाने के लिए भारत सरकार के कुछ आदेशों को पलटने की मांग करते हुए न्यायिक समीक्षा दायर की है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा कि ट्विटर ने अपनी इस कानूनी चुनौती में अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

पिछले एक साल में भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर को कई कंटेंट को हटाने के लिए कहा है. इसमें स्वतंत्र सिख राज्य का समर्थन, कथित तौर पर किसानों द्वारा विरोध के बारे में गलत सूचना फैलाना और सरकार द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने से संबंधित महत्वपूर्ण ट्वीट्स शामिल हैं.

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को ट्विटर के कानूनी कदम के बारे में कमेंट के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

भारत सरकार ने पहले कहा था कि ट्विटर सहित बड़ी सोशल मीडिया फर्मों ने कानूनी स्थिति के बावजूद कंटेंट को हटाने के अनुरोधों का अनुपालन नहीं किया है.

पिछले महीने के अंत में, आदेशों का पालन नहीं करने पर ट्विटर को भारत के आईटी मंत्रालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी. कंटेंट को प्रसारित करने की जिम्मेदारी नहीं खोने के लिए ट्विटर ने इस सप्ताह आदेशों का पालन किया था.

ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा के अपने अनुरोध में तर्क दिया कि कंटेंट हटाने के कुछ आदेश भारत के आईटी अधिनियम की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के दायरे में नहीं आते हैं.

आईटी अधिनियम सरकार को अन्य कारणों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने की अनुमति देता है।

भारत में लगभग 2 करोड़ 40 लाख यूजर्स वाले ट्विटर ने भी अपनी फाइलिंग में तर्क दिया कि कुछ आदेश कंटेंट लिखने वालों को नोटिस देने में विफल रहे.

उसने यह भी कहा कि कुछ कंटेंट राजनीतिक दलों के आधिकारिक हैंडल द्वारा पोस्ट की गई राजनीतिक सामग्री से संबंधित थे, जिसे रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.