Aadhaar में पता ऑनलाइन अपडेट कराना है लेकिन नहीं है प्रूफ, परिवार के मुखिया की एक हां से बन जाएगी बात
आधार में दर्ज पते को अपडेट करने की यह नई सुविधा पहले से जारी सुविधा से इतर है.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है. सुविधा यह है कि अब वे अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड में पते को अपडेट कर सकते हैं. यूआईडीएआई की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी, पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं, जिन पर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध उल्लिखित हों. परिवार के मुखिया को ओटीपी के जरिये प्रमाणित करना होगा.
यूआईडीएआई ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन को जमा कर सकता है.
किन लोगों के लिए यह सुविधा फायदेमंद
बयान के मुताबिक, ‘‘परिवार के मुखिया की सहमति से पते को ऑनलाइन ढंग से आधार में अपडेट करने की सुविधा किसी निवासी के बच्चों, पत्नी या माता-पिता जैसे उन करीबी रिश्तेदारों के लिए काफी मददगार होगी, जिनके पास खुद के नाम पर सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स नहीं हैं. विभिन्न कारणों से लोग शहरों एवं कस्बों को बदलते रहते हैं, ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार होगी.’’
पुरानी सुविधा से कैसे अलग
आधार में दर्ज पते को अपडेट करने की यह नई सुविधा पहले से जारी सुविधा से इतर है. यूआईडीएआई पहले से ही पते के वैध दस्तावेजों के आधार पर अपडेट करने की सुविधा देता रहा है. इसके अलावा आधार वैलिडेशन लेटर के जरिए भी यह काम किया जा सकता था. प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को परिवार का मुखिया माना जा सकता है और वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना पता साझा कर सकता है. प्राधिकरण के ‘माई आधार’ पोर्टल पर जाकर पते को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए प्राधिकरण ने 50 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया है.
कैसे काम करेगी यह प्रॉसेस
‘माई आधार’ पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in में एक नागरिक पते में ऑनलाइन सुधार करते समय इस विकल्प को चुन सकता है. इसके बाद निवासी को घर के मुखिया की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सिर्फ पुष्टि करनी होगी. घर के मुखिया की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए घर के मुखिया के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी. घर के मुखिया की आधार संख्या की सफलतापूर्वक पुष्टि होने के बाद, नागरिक को संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत होगी.
इसके बाद 50 रुपये शुल्क के सफल भुगतान पर, नागरिक के साथ एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) साझा की जाएगी और पते के अनुरोध से जुड़ा एक एसएमएस घर के मुखिया को भेजा जाएगा. उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल में लॉग इन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जाएगी.
यदि घर के मुखिया अपना पता साझा करने से इनकार कर देता है या एसआरएन जारी होने के 30 दिन के भीतर उसे स्वीकार या इनकार नहीं करता है तो अनुरोध को बंद कर दिया जाएगा. इस विकल्प के माध्यम से पता अपडेट करने की कोशिश करने वाले नागरिक को एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध के बंद होने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा. यदि अनुरोध बंद हो जाता है या घर के मुखिया की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को धनराशि वापस नहीं की जाएगी.
Edited by Ritika Singh